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Basti News: गैंगस्टर एक्ट में तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की सजा

Sun, 21 Sep 2025 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 21 Sep 2025 02:45 AM IST
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Three accused sentenced to 10 years imprisonment under Gangster Act
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय प्रथम प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट में तीन दोषियों को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने अभियुक्त राजा मिश्र, राम सूरत और इस्माइल निवासी मिश्रौलिया थाना कलवारी को 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। 20 जुलाई 2007 को थाना कलवारी के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक त्रिभुवन प्रसाद ने तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। आरोप था कि तीनों एक संगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र में आपराधिक वारदातें करते हैं। इनके आतंक से लोग साक्ष्य देने का साहस तक नहीं कर पाते हैं। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। संवाद
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