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Basti News: बीमा कंपनी को 5.45 लाख रुपये व पॉलिसी की धनराशि ब्याज के साथ देने का आदेश
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बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष/न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व् सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने भारतीय जीवन बीमा निगम को गांधीनगर गल्ला मंडी निवासी आयशा खातून को 25 लाख 45 हजार रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर गल्ला मंडी निवासी आयशा खातून ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा था कि उसने पति स्वर्गीय खालिद ने अपने जीवनकाल में भारतीय जीवन बीमा निगम बस्ती से कैंसर कवर की पाॅलिसी 20 लाख रुपये का कराया था। इसकी परिपक्वता तिथि 2050 थी। वह नॉमिनी थी। उसने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य बीमा का भुगतान समय पर न करने की वजह से उसके पति की इलाज के अभाव में 14 नवंबर 2023 को मौत हो गई। बीमा कंपनी ने मृत्यु के बाद भी बीमा की रकम को नहीं दिया।
आयोग ने भारतीय जीवन बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर परिवादिनी को पॉलिसी की धनराशि 20 लाख रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ अंतिम भुगतान की तिथि तक तथा पांच लाख रुपये आर्थिक मानसिक पीड़ा का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर गल्ला मंडी निवासी आयशा खातून ने जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा था कि उसने पति स्वर्गीय खालिद ने अपने जीवनकाल में भारतीय जीवन बीमा निगम बस्ती से कैंसर कवर की पाॅलिसी 20 लाख रुपये का कराया था। इसकी परिपक्वता तिथि 2050 थी। वह नॉमिनी थी। उसने आरोप लगाया था कि स्वास्थ्य बीमा का भुगतान समय पर न करने की वजह से उसके पति की इलाज के अभाव में 14 नवंबर 2023 को मौत हो गई। बीमा कंपनी ने मृत्यु के बाद भी बीमा की रकम को नहीं दिया।
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आयोग ने भारतीय जीवन बीमा कंपनी को 45 दिन के भीतर परिवादिनी को पॉलिसी की धनराशि 20 लाख रुपये आठ प्रतिशत ब्याज के साथ अंतिम भुगतान की तिथि तक तथा पांच लाख रुपये आर्थिक मानसिक पीड़ा का भुगतान करने का आदेश दिया है।
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