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Basti News: छेड़खानी व दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कारावास की सजा

Sun, 16 Feb 2025 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 16 Feb 2025 12:22 AM IST
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The accused of molestation and rape was sentenced to 10 years imprisonment
संवाद न्यूज एजेंसी
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने युवती के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष सश्रम कारावास तथा 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर तीन वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
शासकीय अधिवक्ता जयगोविंद सिंह व कमलेश चौधरी ने अदालत को बताया कि पीड़िता की मां ने परशुरामपुर थाने में तहरीर देकर बताया था कि 5 वर्षीय पुत्री तीन अगस्त 2020 की सुबह करीब 8:30 बजे घर के पीछे घास काट रही थी।
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गांव के ओम प्रकाश उर्फ करिया ने उसे पीछे से पकड़ लिया। जब वह शोर मचाने लगी तो उसका मुंह दबाकर अश्लील हरकते करने लगा। किसी तरह से वह छुड़ाना चाही, मगर आरोपी उसे घसीटने लगे। उसकी बहन और वह दौड़ीं, तब आरोपी उसे छोड़कर भाग गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोप पत्र में दाखिल किया था।
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कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद ओमप्रकाश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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