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Basti News: दहेज हत्या में पति को दस वर्ष का कठोर कारावास
Thu, 27 Apr 2023 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 27 Apr 2023 12:19 AM IST
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बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने दहेज हत्या के मामले में पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विवाहिता की सास को भी इसी मामले सात वर्ष कठोर कैद की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने दोनों पर चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो-दो माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को घटनाक्रम की जानकारी दी। कहा कि सिद्वार्थनगर जनपद के भवानीगंज थाना क्षेत्र के नगहिया लोनियाडीह गांव निवासी संजय चौहान ने थाना सोनहा में तहरीर देकर कहा था कि उसने अपनी बहन लक्ष्मी देवी का विवाह वर्ष 2011 में स्थानीय जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के दरियापुर जंगल टोला विचउपुर गांव के सल्लू चौहान के साथ किया था। बहन कई बार ससुराल आयी और गई। उसे हर बार दहेज के लिए पति व सास चंद्रावती देवी प्रताड़ित करते थे। विवाहिता के दो लड़के है। एक लड़का तीन वर्ष व दूसरा लड़का डेढ़ वर्ष का है। 22 मई 2017 को दहेज में मांगी गई सामान न देने पर पति सल्लू चौहान व सास चंद्रावती देवी ने गला दबाकर लक्ष्मी की हत्या कर दिया । पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। राज्य के तरफ से 12 गवाह प्रस्तुत कराए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मां-बेटे को दहेज हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए कठोर क़ैद की सजा से दंडित किया है।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी दुर्गा प्रसाद उपाध्याय ने अदालत को घटनाक्रम की जानकारी दी। कहा कि सिद्वार्थनगर जनपद के भवानीगंज थाना क्षेत्र के नगहिया लोनियाडीह गांव निवासी संजय चौहान ने थाना सोनहा में तहरीर देकर कहा था कि उसने अपनी बहन लक्ष्मी देवी का विवाह वर्ष 2011 में स्थानीय जिले के सोनहा थाना क्षेत्र के दरियापुर जंगल टोला विचउपुर गांव के सल्लू चौहान के साथ किया था। बहन कई बार ससुराल आयी और गई। उसे हर बार दहेज के लिए पति व सास चंद्रावती देवी प्रताड़ित करते थे। विवाहिता के दो लड़के है। एक लड़का तीन वर्ष व दूसरा लड़का डेढ़ वर्ष का है। 22 मई 2017 को दहेज में मांगी गई सामान न देने पर पति सल्लू चौहान व सास चंद्रावती देवी ने गला दबाकर लक्ष्मी की हत्या कर दिया । पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके दोनों के विरुद्ध दहेज हत्या के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। राज्य के तरफ से 12 गवाह प्रस्तुत कराए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मां-बेटे को दहेज हत्या के अपराध में दोषी मानते हुए कठोर क़ैद की सजा से दंडित किया है।
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