{"_id":"65ac197fcad68eff79024931","slug":"seven-people-sentenced-to-three-years-each-basti-news-c-207-1-sgkp1006-10377-2024-01-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: मारपीट के मामले में सात लोगों को तीन-तीन साल की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: मारपीट के मामले में सात लोगों को तीन-तीन साल की सजा
Sun, 21 Jan 2024 12:35 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 21 Jan 2024 12:35 AM IST
विज्ञापन
प्रत्येक को अदा करना होगा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय अपर सत्र के न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने मारपीट के मामले में सात लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को घटना के बारे में बताया। कहा कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के इटहिया गांव निवासी कृष्ण कुमार ने थाने में 27 जुलाई 2015 को तहरीर देकर कहा कि वह बाइक बनवाकर सिकटा से सुकरौली होते हुए शहीद बाबा के स्थान पर शाम 4:30 बजे पहुंचा। वहां पर गांव के ही रामनेवास उर्फ रामराज उर्फ गम्मज, आशाराम, ओम प्रकाश उर्फ मायाराम, आनंद कुमार, अनुराग, चंद्र प्रकाश व अरविंद गोल बनाकर खड़े थे। रामनेवास व चंद्रप्रकाश ने उसकी बाइक रोक ली। इसके बाद सभी मिलकर मारने लगे।
आरोप लगाया कि यह थाने का हिस्ट्रीशीटर है जान से ही मार दो। इन लोगों ने चेन, तीन हजार रुपये व गाड़ी का कागज छीन लिया। इस घटना में शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट आई और एक अंगुली टूट गई। आनंद ने जान से मारने की नीयत से असलहे से फायर किया। विवेचना के दौरान लूट व जान से मारने की कोशिश में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हुआ। विचारण के दौरान आरोपी रामनेवास की मृत्यु हो गई। पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट व सबूत के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय अपर सत्र के न्यायाधीश प्रथम शिवचंद की अदालत ने मारपीट के मामले में सात लोगों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय सभी पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इसे न अदा करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजीसी राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को घटना के बारे में बताया। कहा कि कप्तानगंज थाना क्षेत्र के इटहिया गांव निवासी कृष्ण कुमार ने थाने में 27 जुलाई 2015 को तहरीर देकर कहा कि वह बाइक बनवाकर सिकटा से सुकरौली होते हुए शहीद बाबा के स्थान पर शाम 4:30 बजे पहुंचा। वहां पर गांव के ही रामनेवास उर्फ रामराज उर्फ गम्मज, आशाराम, ओम प्रकाश उर्फ मायाराम, आनंद कुमार, अनुराग, चंद्र प्रकाश व अरविंद गोल बनाकर खड़े थे। रामनेवास व चंद्रप्रकाश ने उसकी बाइक रोक ली। इसके बाद सभी मिलकर मारने लगे।
विज्ञापन
आरोप लगाया कि यह थाने का हिस्ट्रीशीटर है जान से ही मार दो। इन लोगों ने चेन, तीन हजार रुपये व गाड़ी का कागज छीन लिया। इस घटना में शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट आई और एक अंगुली टूट गई। आनंद ने जान से मारने की नीयत से असलहे से फायर किया। विवेचना के दौरान लूट व जान से मारने की कोशिश में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल हुआ। विचारण के दौरान आरोपी रामनेवास की मृत्यु हो गई। पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट व सबूत के आधार पर अदालत ने सजा सुनाई।
विज्ञापन