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Basti News: दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

Sat, 01 Jun 2024 01:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 01 Jun 2024 01:53 AM IST
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Rape convict sentenced to 10 years rigorous imprisonment
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) की अदालत ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक प्रथम) प्रमोद कुमार गिरि ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। न्यायाधीश ने उसपर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए आदेश दिया कि इसे न अदा करने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

लोक अभियोजक वेद प्रकाश पांडेय ने न्यायाधीश को बताया कि मामला सोनहा थानांतर्गत एक गांव की एक महिला ने न्यायालय में 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल कर बताया कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। पड़ोसी राम सुरेश उसके साथ कई बार जबरिया दुष्कर्म कर चुका है। न्यायालय के आदेश पर सोनहा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में 11 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश ने राम सुरेश को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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