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संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों की रुकेगी तरक्की

Fri, 31 Jan 2020 12:00 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jan 2020 12:00 AM IST
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संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले पुलिसकर्मियों की रुकेगी तरक्की
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- आईजी रेंज ने शासन को भेजा प्रस्ताव
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। संपत्ति का ब्योरा देने की अनिवार्यता लागू होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची थी। अब इसमें एक और पेंच फंसाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत बिना संपत्ति का ब्योरा दिए पदोन्नति नहीं मिलेगी।

आईजी रेंज आशुतोष कुमार ने बताया कि पीपीएस अधिकारियों से लेकर सिपाही तक की पदोन्नति में यह अनिवार्य होना चाहिए कि उनकी संपत्ति का ब्योरा हर साल अपडेट हो। प्रस्ताव में स्पष्ट है कि ऐसा न होने की स्थिति में पदोन्नति नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि उप्र पुलिस में पारदर्शिता लाने के लिए चल-अचल संपत्ति का विवरण देने के नियमावली को और मजबूत बनाने की जरूरत है। इसी वजह से उन्होंने शासन को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर से सिपाही तक के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के लिए प्रति वर्ष चल-अचल संपत्ति का ब्योरा अनिवार्य रूप से देने का नियम लागू करने की सिफारिश की है। इतना ही नहीं पीपीएस संवर्ग के अधिकारियों के लिए पांच साल के बजाय अब हर साल संपत्ति का ब्योरा देने की अनिवार्यता लागू किए जाने की बात भी कही है।
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