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Basti News: प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी कराएं अमरमणि के संपत्तियों की कुर्की, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
Fri, 01 Mar 2024 10:41 AM IST
रोहित सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Published by: रोहित सिंह
Updated Fri, 01 Mar 2024 10:41 AM IST
सार
बस्ती के व्यापारी के पुत्र राहुल मद्देशिया के अपहरण मामले में पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी भी नामजद आरोपी हैं। कोर्ट की तरफ से एनबीडब्लू और वारंट के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी। कोर्ट ने कहा- आरोपी के प्रभावशाली होने के कारण उस पर कार्रवाई से स्थानीय पुलिस भी बच रही है।
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अमर मणि
विस्तार
बस्ती में एक व्यापारी के बेटे के अपहरण मामले में नामजद फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अमरमणि की संपत्तियों को कुर्क कराने में हीलाहवाली कर रही स्थानीय पुलिस को दरकिनार करते हुए न्यायालय ने अब प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को कार्रवाई के लिए कहा है। केस की अगली सुनवाई के लिए 20 मार्च को होगी।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम/विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) प्रमोद कुमार गिरि ने कहा कि ऐसी पूरी संभावना है कि स्थानीय पुलिस आरोपी के प्रभावशाली होने के कारण उस पर कार्रवाई करने से बच रही है। ऐसी स्थिति में समस्त जिलों में स्थित आरोपी अमरमणि त्रिपाठी की संपत्तियों की कुर्की के लिए प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया जाता है कि वे संपत्तियों को कुर्क कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कराकर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।
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सुनवाई के बाद जारी आदेश में कोर्ट ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ हत्या सहित कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके विरुद्ध 16 अक्तूबर 2011 को एनबीडब्लू जारी किया गया था। एक नवंबर को कुर्की की नोटिस और दो दिसंबर को कुर्की की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया था। मगर, स्थानीय पुलिस आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। यद्यपि कुर्की की कार्रवाई किए जाने के लिए बराबर समय की मांग करती रही। ऐसे में प्रमुख सचिव गृह व डीजीपी कुर्की की कार्रवाई कराएं।
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