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Basti News: दो माह के एनओसी पर वर्षों से चल रहे पेट्रोल पंप... अब होगी कार्रवाई

Fri, 03 Nov 2023 01:05 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Fri, 03 Nov 2023 01:05 AM IST
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Petrol pumps running for years on two month NOC
- जिले में कार्रवाई के चिह्नित हुए 16 पेट्रोल पंप, 11 को दी गई नोटिस - पेट्रोल पंप मालिकों की ओर से प्रशासन को नहीं दी गई है एनओसी, डीएम खफा
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए पेट्रोल पंप संचालित करने वाले कारोबारियों की उलटी गिनती शुरू हो गई है। जनपद में 16 ऐसे पेट्रोल पंप चिह्नित किए गए हैं जिनका नक्शा नहीं पास है। दो माह के कंडीशनल एनओसी पर वर्षों से पेट्रोल पंप संचालित किया जा रहा है। ऐसे 11 पंप मालिकों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस दी जा चुकी है। जबकि पांच अन्य भी कार्रवाई की जद में हैं।
प्रशासन ने मानक के विपरीत पेट्रोल पंप चलाने वाले मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। छानबीन में कुल 16 पेट्रोल पंपों के दस्तावेज दुरुस्त नहीं पाए गए हैं। ज्यादातर पेट्रोल पंप संचालकों ने विभिन्न विभागों से एनओसी ही नहीं प्रापत की है। इसके अलावा मानचित्र भी नहीं स्वीकृति है। प्रशासन ने संबंधित पंप मालिकों को कार्रवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसके बाद इनके निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। आरोप यह भी है कि संचालकों ने मनमाने तरीके से मौके पर निर्माण कर पेट्रोल पंप की संरचना में कई तरह के परिवर्तन करा दिए हैं। डीएम अंद्रा वामसी ने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 11 पेट्रोल पंपों के मालिकों को चेतावनी पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। सहीं जवाब नहीं मिलने पर पेट्रोल पंपों के लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति किए जाने की चेतावनी दी गई है। डीएम ने बताया कि 16 पेट्रोल पंप मालिकों से एनओसी मांगी गई है। इन सभी पंपों के सत्यापन भी कराए जा रहे हैं।
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इन विभागों से लेनी पड़ती है एनओसी

पेट्रेाल पंप संचालित करने के लिए जिला प्रशासन, अग्निशमन, तहसील, एलआइयू, पुलिस, बिजली, जिलापूर्ति, बीडीए, पीडब्लुडी से एनओसी लेनी पड़ती है। संबंधित विभाग स्थलीय निरीक्षण कर मानक का पालन कराते हैं।
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क्या हैं पेट्रेाल पंप का मानक

पेट्रोल पंप के लिए 16 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा जमीन होना चाहिए। भवन की ऊंचाई छह मीटर होनी चाहिए। स्थल न्यूनतम 12 मीटर और अधिकतम 24 मीटर चौड़ी सड़क से जुड़ा हुआ होना चाहिए तथा वाहनों के आने जाने के लिए नौ मीटर चौड़ा रास्ता होना चाहिए। अग्निकांड एवं अन्य आपदा से बचाव के सभी संसाधन होने चाहिए। कैनोपी का निर्माण सेट-बैक लाइन के भीतर अस्थाई संरचना के अनुरूप होगा। पार्किंग क्षेत्र का मानक कम से कम 80 वर्ग मीटर है। पंप परिसर से कोई सार्वजनिक सड़क नहीं होनी चाहिए।


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16 पेट्रोल पंपों को सूचीबद्ध किया गया है। संबंधित पंप मालिकों से एनओसी मांगी गई है। इसमें से 11 लोगों से नोटिस भी मांगी गई है। सही जवाब न मिलने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
अंद्रा वामसी, डीएम।
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