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Basti News: अवैध कब्जा रोकने, यथास्थिति बनाए रखने का आदेश
Sat, 04 May 2024 01:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 04 May 2024 01:19 AM IST
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सिविल जज सीनियर डिवीजय की अदालत से स्थगन
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित मिश्रा की अदालत में राम बली की जमीन पर गांव के माता प्रसाद व चंद्र प्रकाश को कब्जा करने से मना किया। साथ ही मौके पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
मामला भानपुर तहसील के थुम्हवा पांडेय गांव निवासी रामबली ने जरिए अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से अदालत में दावा दाखिल किया। जिसमें कहा कि मैं चार भाई हूं। सड़क के किनारे स्थित आराजी नंबर 215 रकबा 25 एयर पर विपक्षी कब्जा करना चाहते हैं। इसके समर्थन में जमीन के कागजात राजस्व नक्सा व अन्य सबूत दाखिल कर अदालत से विपक्षीगण माता प्रसाद व चंद्र प्रकाश पुत्रगण गौरी के विरुद्ध अवैध रूप से कब्जा करने व निर्माण करने से मना करने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण को वादी के कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। न ही कोई निर्माण करें। एक जुलाई 2024 को अगली तिथि तय की है। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। सिविल जज सीनियर डिवीजन अमित मिश्रा की अदालत में राम बली की जमीन पर गांव के माता प्रसाद व चंद्र प्रकाश को कब्जा करने से मना किया। साथ ही मौके पर यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया।
मामला भानपुर तहसील के थुम्हवा पांडेय गांव निवासी रामबली ने जरिए अधिवक्ता एसएन दुबे के माध्यम से अदालत में दावा दाखिल किया। जिसमें कहा कि मैं चार भाई हूं। सड़क के किनारे स्थित आराजी नंबर 215 रकबा 25 एयर पर विपक्षी कब्जा करना चाहते हैं। इसके समर्थन में जमीन के कागजात राजस्व नक्सा व अन्य सबूत दाखिल कर अदालत से विपक्षीगण माता प्रसाद व चंद्र प्रकाश पुत्रगण गौरी के विरुद्ध अवैध रूप से कब्जा करने व निर्माण करने से मना करने का अनुरोध किया। न्यायाधीश ने अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण को वादी के कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। न ही कोई निर्माण करें। एक जुलाई 2024 को अगली तिथि तय की है। संवाद
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