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Basti News: बीमा कंपनी को बीमित धनराशि देने के आदेश

Wed, 20 Nov 2024 01:55 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 01:55 AM IST
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Order to pay the insured amount to the insurance company
बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बीमा धनराशि मृतक की पत्नी को देने का आदेश दिया है। साथ ही 95 हजार रुपये क्षतिपूर्ति अदा करने का भी आदेश दिया है।
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कप्तानगंज क्षेत्र के बुधईपुर गांव की रूमाली देवी ने अदालत में मुकदमा दाखिल कर कहा था कि उसके पति राम कुमार ने अपने जीवन काल में बीमा लिया और बीमा की किश्तें समय से भुगतान करते रहे। 24 फरवरी 2020 को दुर्भाग्य बस उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने बीमा दावा क्लेम प्रस्तुत किया। बीमा कंपनी आश्वासन तो देती रही परंतु बीमा राशि का भुगतान नहीं किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि विपक्षी बीमा धनराशि देने का उत्तरदायी है। उसने जो महिला से भाग दौड़ करवाई है, उसे शारीरिक मानसिक कष्ट पहुंचा है, मुकदमे बाजी के लिए घसीटा है इन सब के एवज में 95 हजार रुपये अलग से देने होंगे। संवाद
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