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Basti News: बीमा कंपनी को 21.19 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश

Sat, 21 Dec 2024 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sat, 21 Dec 2024 12:19 AM IST
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Order to pay Rs 21.19 thousand to the insurance company
स्वास्थ्य बीमा की स्कीम में ली गई थी कैशलेस इलाज की पॉलिसी
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने स्वास्थ्य बीमा धारक की पत्नी और पुत्र को 21 लाख 19 हजार 38 रुपये दवा पर खर्च राशि मय ब्याज भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने बीमा कंपनी पर 15 लाख 80 हजार रुपये हर्जाना भी लगाया है ।

फोरम अधिवक्ता यशोदानंदन शुक्ल ने बताया कि हर्रैया थाना क्षेत्र के सम्राट नगर वार्ड निवासी अंजू कसौधन और उनके पुत्र अयांश गुप्ता की तरफ से परिवाद दाखिल किया गया था। बताया था कि अपने जीवन काल में गौरव गुप्ता ने मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से 95 लाख रुपये का पूरे परिवार का स्वास्थ्य बीमा लिया था। बीमा 31 जुलाई 2020 से 31 जुलाई 2023 तक प्रभावी था। गौरव गुप्ता ने 49,960 रुपये का बीमा का किस्त भी दे दिया था।
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31 दिसंबर 2020 को गौरव गुप्ता की तबीयत खराब होने पर चेन्नई शहर के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इलाज के दौरान 10 जनवरी 2021 को उनकी मृत्यु हो गई। समस्त कागजात लेकर पत्नी और पुत्र की तरफ से बीमा धनराशि प्राप्त करने के लिए बीमा क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसे बीमा कंपनी ने अस्वीकार कर दिया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने बीमा कंपनी को सेवाओं में लापरवाही का दोषी मानते हुए दवा आदि पर खर्च धन को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी के व्यवहार को असंतोष जनक मानते हुए 15.80 लाख रुपये मानसिक कष्ट व अन्य व्यय के लिए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
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