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Basti News: बीमा कंपनी को ब्याज सहित पांच लाख रुपये देने का आदेश

Thu, 21 Nov 2024 12:27 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 21 Nov 2024 12:27 AM IST
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Order to pay five lakh rupees along with interest to the insurance company
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा व सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने किसान की दुर्घटना में हुई मृत्यु के मामले में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पांच लाख रुपये ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। पीठ ने मानसिक कष्ट के लिए एक लाख रुपये क्षतिपूर्ति एवं अधिवक्ता शुल्क, वाद व्यय के लिए 45 हजार रुपये रुपये भी देने का आदेश दिया है।
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हरैया तहसील सिटकोहर गांव निवासी राजपती देवी ने अधिवक्ता यशोदानंद शुक्ला के जरिये फोरम में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसके पति खेती करते थे।परिवार चलाने के लिए दुकान भी खोली। 17 अगस्त 2017 को सांय 6:30 बजे दुकान बंद करके रेलवे लाइन पार कर रहे थे कि तभी ट्रेन आ गई और उनके पति राम गोपाल की मृत्यु हो गई। परिवादिनी ने मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत किसान दुर्घटना बीमा की राशि पाने के लिए आवेदन किया था, लेकिन आवेदन निरस्त कर दिया गया था। संवाद
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