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बिना कार्य कराए भुगतान करने पर वसूली का आदेश

Fri, 26 Nov 2021 11:43 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Nov 2021 11:43 PM IST
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Order of recovery for payment without getting work done
बिना कार्य कराए भुगतान करने पर वसूली का आदेश
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सचिव, प्रधान, जेई व तकनीकी सहायक से होगी वसूली
बस्ती। मनरेगा के तहत बिना कार्य कराए भुगतान करने तथा सीआईबी बोर्ड स्थापित न करने पर डीएम सौम्या अग्रवाल ने आरोपित अधिकारियों से 50,6330 रुपये की वसूली का आदेश दिया है। यह जानकारी उपायुक्त श्रम रोजगार व पीडी कमलेश सोनी ने दी।
उन्होंने बताया कि दो ग्राम पंचायतों की तीन परियोजनाओं पर बिना कार्य कराए 252600 रुपये का भुगतान व 18 परियोजनाओं पर बिना सीआईबी बोर्ड स्थापित किए 253730 रुपये का भुगतान करने पर सचिव, ग्राम प्रधान, मापीकर्ता अवर अभियंता व तकनीकी सहायक से बराबर-बराबर वसूली करने का निर्देश दिए गए हैं। ग्राम पंचायत बसदेवा कुअर में एक तथा हरिवंशपुर में दो मिट्टी भराई के कार्यों पर 252600 रुपये का भुगतान बिना कार्य कराए कर दिया गया। दुरुपयोग पाए गए धन की संबंधित सचिव, ग्राम प्रधान, जेई/मापीकर्ता प्रत्येक से बराबर-बराबर वसूली की जाएगी।
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28 जुलाई को प्रदेश के ग्राम विकास, समग्र ग्राम्य विकास व जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह ने ब्लाक क्षेत्र हर्रैया का निरीक्षण किया था। उनके निर्देश पर मनरेगा के तहत वर्ष 2020-21 में निर्मित 298 सीसी रोड, इंटरलॉकिंग कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य स्थल पर स्थापित सीआईबी बोर्ड की 21 जिला स्तरीय अधिकारियों एवं सहायक अभियंता की टीम के माध्यम से जांच कराई गई। टीम की ओर से दी गई जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई है।
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