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Basti News: एक को आजीवन कारावास की सजा
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बस्ती। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
पीड़ित लक्ष्मण निषाद निवासी ग्राम मुडिला कठार थाना नगर जिला बस्ती ने नगर थाना में तहरीर देकर बताया कि 31 मई 2023 की सुबह लगभग 9 बजे उसके लड़के बैजनाथ ने पारिवारिक विवाद को लेकर बांस के टुकड़े से उसकी पत्नी कौशिल्या देवी 52 वर्ष के सिर पर प्रहार कर दिया।
जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सबूत के आधार पर बैजनाथ को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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पीड़ित लक्ष्मण निषाद निवासी ग्राम मुडिला कठार थाना नगर जिला बस्ती ने नगर थाना में तहरीर देकर बताया कि 31 मई 2023 की सुबह लगभग 9 बजे उसके लड़के बैजनाथ ने पारिवारिक विवाद को लेकर बांस के टुकड़े से उसकी पत्नी कौशिल्या देवी 52 वर्ष के सिर पर प्रहार कर दिया।
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जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। इलाज के लिए एंबुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कप्तानगंज में भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना कर आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए सबूत के आधार पर बैजनाथ को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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