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Basti News: किशोरी को भगाने के मामले एक को 10 वर्ष की सजा
Sat, 29 Apr 2023 01:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sat, 29 Apr 2023 01:43 AM IST
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बस्ती। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में 25 हजार अर्थदंड लगाया है। इसे न अदा करने पर एक वर्ष 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। डीजीसी परिपूर्णनंद पांडेय के निर्देशन में एडीजीसी ने अदालत को बताया कि घटना 10 दिसंबर 2015 की है कप्तानगंज थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाना में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से 10 दिसंबर 2015 को लापता हो गई और 17 अगस्त 2016 को फटे हुए कपड़े में घर वापस आई। पूछने पर रोते हुए बताई कि 10 दिसंबर 2015 को गांव के पवन कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी फोटो भी उन्होंने बनाया है। इसी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर वह उसे भगा ले गया। पवन कुमार गांव से ले जाकर बाराबंकी से जम्मू और बस्ती रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में कई स्थानों पर दुष्कर्म किया। मामले में 5 लोगो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना में 4 आरोपी की नामजदगी गलत पाए जाने पर निकल दिया गया और अभियुक्त पवन कुमार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। 10 गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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मामला कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का है। डीजीसी परिपूर्णनंद पांडेय के निर्देशन में एडीजीसी ने अदालत को बताया कि घटना 10 दिसंबर 2015 की है कप्तानगंज थाना के एक गांव के एक व्यक्ति ने थाना में तहरीर देकर बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री घर से 10 दिसंबर 2015 को लापता हो गई और 17 अगस्त 2016 को फटे हुए कपड़े में घर वापस आई। पूछने पर रोते हुए बताई कि 10 दिसंबर 2015 को गांव के पवन कुमार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसकी फोटो भी उन्होंने बनाया है। इसी फोटो को वायरल करने की धमकी देकर वह उसे भगा ले गया। पवन कुमार गांव से ले जाकर बाराबंकी से जम्मू और बस्ती रेलवे स्टेशन के पास एक होटल में कई स्थानों पर दुष्कर्म किया। मामले में 5 लोगो के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना में 4 आरोपी की नामजदगी गलत पाए जाने पर निकल दिया गया और अभियुक्त पवन कुमार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हुआ। 10 गवाहों के बयान के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाई।
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