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20 दिसंबर तक आपत्तियों का होगा निस्तारण
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20 दिसंबर तक आपत्तियों का होगा निस्तारण
मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान एक से
पांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान एक नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान फार्म छह पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सात, 13, 21 व 27 नवंबर को इस अभियान की विशेष तिथियां होंगी। 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। जबकि पांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
डीएम ने बताया कि इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाता सूची लेकर उपलब्ध रहेंगे तथा लोगों को निशुल्क दिखाएंगे। वह दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए फार्म भी लिए रहेंगे, जिसे वह निशुल्क लोगों को उपलब्ध कराएंगे। एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक-युवती मतदाता बनने के पात्र होंगे। इन्हें फॉर्म-छह भरना चाहिए। आयु के प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल का प्रमाणपत्र अनिवार्य है। यदि वह हाईस्कूल पास नहीं है तो कक्षा आठ या कक्षा पांच की टीसी लगा सकते हैं। बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से जुडे़ अधिकारियों को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि एक नवंबर 2021 से पांच जनवरी 2022 तक के मध्य स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
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मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण अभियान एक से
पांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची का होगा अंतिम प्रकाशन
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान एक नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि इस दौरान फार्म छह पर दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। सात, 13, 21 व 27 नवंबर को इस अभियान की विशेष तिथियां होंगी। 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। जबकि पांच जनवरी 2022 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।
डीएम ने बताया कि इस दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदेय स्थल पर मतदाता सूची लेकर उपलब्ध रहेंगे तथा लोगों को निशुल्क दिखाएंगे। वह दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए फार्म भी लिए रहेंगे, जिसे वह निशुल्क लोगों को उपलब्ध कराएंगे। एक जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवक-युवती मतदाता बनने के पात्र होंगे। इन्हें फॉर्म-छह भरना चाहिए। आयु के प्रमाणपत्र के लिए हाईस्कूल का प्रमाणपत्र अनिवार्य है। यदि वह हाईस्कूल पास नहीं है तो कक्षा आठ या कक्षा पांच की टीसी लगा सकते हैं। बताया कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से जुडे़ अधिकारियों को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि एक नवंबर 2021 से पांच जनवरी 2022 तक के मध्य स्थानांतरण पर रोक लगा दी है।
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