{"_id":"672283d7e171672060078c94","slug":"national-lok-adalat-will-be-held-on-14th-december-basti-news-c-207-1-sgkp1006-126522-2024-10-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: 14 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: 14 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
Thu, 31 Oct 2024 12:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 31 Oct 2024 12:37 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना के निर्देशन में जनपद न्यायालय परिसर, कलक्ट्रेट एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल चौहान ने बताया है कि अधिक से अधिक वादों को चिह्नित कर सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराए जाएंगे।
एडीएम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित) आदि वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चिह्नित किए गए वादों की सूचना, सूची निर्धारित प्रारूप पर 10 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध करा दें। संवाद
विज्ञापन
एडीएम ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित) आदि वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि चिह्नित किए गए वादों की सूचना, सूची निर्धारित प्रारूप पर 10 दिसंबर 2024 तक उपलब्ध करा दें। संवाद
विज्ञापन