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Basti News: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा

Sun, 30 Apr 2023 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Sun, 30 Apr 2023 12:43 AM IST
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Murderer sentenced to life imprisonment
बस्ती। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने नगर थाना क्षेत्र के नगर पंचायत निवासी रियाज अहमद को नाबालिग की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। अदालत ने 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष शासकीय अधिवक्ता वंदना चौधरी, अरुण श्रीवास्तव, अखिलेश दूबे व अरविंद पांडेय ने अदालत को बताया कि नगर बाजार निवासी हकीकुन्निसा ने 11 मार्च 2018 को नगर थाने की पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके पड़ोस में शादी थी। उसमें वह गई थी। इसी बीच उसकी 11 वर्षीय बेटी को साइकिल पर बैठाकर रियाज अहमद घुमा रहा था। इसके बाद वह उसे लेकर कहीं चला गया। रियाज के परिवार से पुरानी रंजिश चल रही थी। वह उसे बड़की बगिया में ले जाकर मारकर फेंक दिया। बेटी का शव उसी रात बाग से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन व अन्य जगह पर चोट के निशान मिले थे, गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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दो माह सात बजे सुबह खुलेगा दीवानी न्यायालय
बस्ती। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मई और जून में जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिष्ठान सुबह सात बजे से दोपहर एक बजे तक चलेंगे। जबकि कार्यालय सुबह 6:30 बजे से अपरान्ह 1:30 बजे तक खुले रहेंगे। यह व्यवस्था एक मई से लागू हो जाएगी। संवाद
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