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Basti News: फर्जी बैनामा कर हड़पे रुपये, कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगा केस
Sun, 12 May 2024 01:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 12 May 2024 01:02 AM IST
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एसीजेएम तृतीय ने कलवारी पुलिस को केस दर्ज करने का दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एसीजेएम तृतीय राजा बाबू ने कलवारी पुलिस को धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कलवारी क्षेत्र के कमलेश अग्रहरि ने अधिवक्ता शैलजा कांत ओझा के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उन्होंने कम्हरिया निवासी अब्दुल कलाम ने अपनी जमीन बेचने के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये में सौदा किया।
यह धनराशि अब्दुल ने नकद और चेक के माध्यम से प्राप्त कर जमीन का बैनामा भी कर दिया। इसके बाद जब जमीन पर कब्जा करने गया तो पता चला कि जमीन अब्दुल पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बैनामा कर चुके हैं।
इसकी शिकायत स्थानीय थाना, पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले में साक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश ने कलवारी पुलिस का धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। एसीजेएम तृतीय राजा बाबू ने कलवारी पुलिस को धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कलवारी क्षेत्र के कमलेश अग्रहरि ने अधिवक्ता शैलजा कांत ओझा के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि उन्होंने कम्हरिया निवासी अब्दुल कलाम ने अपनी जमीन बेचने के लिए 3 लाख 50 हजार रुपये में सौदा किया।
यह धनराशि अब्दुल ने नकद और चेक के माध्यम से प्राप्त कर जमीन का बैनामा भी कर दिया। इसके बाद जब जमीन पर कब्जा करने गया तो पता चला कि जमीन अब्दुल पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को बैनामा कर चुके हैं।
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इसकी शिकायत स्थानीय थाना, पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले में साक्ष्यों का अवलोकन कर न्यायाधीश ने कलवारी पुलिस का धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।
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