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Basti News: पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Thu, 27 Nov 2025 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 27 Nov 2025 01:03 AM IST
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बस्ती। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधी /फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय, विजय कुमार कटियार ने हत्या दोषी राकेश शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला रूधौली थाना क्षेत्र के हटवा बाजार गांव का है। वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के श्रीपालपुर निवासी चौकीदार परवेज अहमद ने 27 नवंबर 2022 को थाने में तहरीर दी थी कि बक्सई पुल के बाएं तरफ एक महिला का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। शव बगल की सीढ़ियों और स्लेप के पास रखा गया था। प्रारंभिक निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या किसी ने की और शव को छुपाया गया। बाद में मृतका की पहचान गुड़िया शर्मा पत्नी राकेश शर्मा के रूप में हुई।
पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी राकेश शर्मा निवासी हटवा बाजार थाना रुधौली, का नाम सामने आया। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। संवाद
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मामला रूधौली थाना क्षेत्र के हटवा बाजार गांव का है। वाल्टरगंज थानाक्षेत्र के श्रीपालपुर निवासी चौकीदार परवेज अहमद ने 27 नवंबर 2022 को थाने में तहरीर दी थी कि बक्सई पुल के बाएं तरफ एक महिला का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। शव बगल की सीढ़ियों और स्लेप के पास रखा गया था। प्रारंभिक निरीक्षण में स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या किसी ने की और शव को छुपाया गया। बाद में मृतका की पहचान गुड़िया शर्मा पत्नी राकेश शर्मा के रूप में हुई।
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पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी राकेश शर्मा निवासी हटवा बाजार थाना रुधौली, का नाम सामने आया। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। संवाद
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