फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   life jail to son in law and mother in law

Basti News: गैरइरादतन हत्या में सास व दामाद को आजीवन कारावास

Wed, 25 Jan 2023 11:41 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Jan 2023 11:41 PM IST
विज्ञापन
life jail to son in law and mother in law
गैरइरादतन हत्या में सास व दामाद को आजीवन कारावास
विज्ञापन

न्यायालय ने प्रत्येक पर 22-22 हजार का लगाया अर्थदंड
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में सास व दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोनों पर 22-22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसे अदा न करने पर सात माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। मामला सोहना थाना क्षेत्र के ग्राम अमरौली शुमाली टोला माघपुर का है।
एडीजीसी जयगोविंद सिंह ने अदालत को बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के ग्राम अमरौली शुमाली टोला माघपुर निवासी किशन ने थाने में 11 जुलाई 2018 को तहरीर दी कि उसकीचचेरी बहन नीलू को गौर के ग्राम सांवडीह निवासी कमलेश ने मिट्टी तेल डालकर जला दिया। इस घटना में नीलू गंभीर रूप से झुलस गई। सल्टौआ स्थित सीएचसी में उसे दाखिल कराया गया, जहां चिकित्सक ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में भर्ती पीड़िता के बयान मजिस्ट्रेट/नायब तहसीलदार ने दर्ज किए। इसके बाद उसकी बिगड़ती स्थिति देखकर जिला अस्पताल के डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया, जहां उपचार के दौरान 14 जुलाई 2018 को उसकी मौत हो गई।
विज्ञापन

पुलिस ने इस मामले में अलग से एक और मुकदमा अमरौल शुमाली निवासी आरोपी की सास संवारी देवी व कमलेश के खिलाफ गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पीड़िता के मृत्युकालिक बयान के आधार पर न्यायालय ने कमलेश व उसकी सास संवारी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed