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Basti News: युवती से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

Wed, 25 Mar 2026 01:19 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 25 Mar 2026 01:19 AM IST
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Life imprisonment for raping a girl
बस्ती। न्यायालय एसपीएल जज एससी/एसटी के न्यायाधीश कमलेश कुमार की अदालत ने दलित लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी अभय पांडेय उर्फ करिया निवासी बड़हर कला, थाना हर्रैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर चार महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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एडीजीसी हयात मोहम्मद ने अदालत को बताया कि वादी की 20 साल की लड़की 31 अक्तूबर 2022 को समय लगभग चार से पांच बजे के गांव के एक इंटर काॅलेज के पीछे नहर के पास भैंस चरा रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति बाइक से आकर बेटी का दोनों हाथ पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करके बाइक से भाग गया। तहरीर के आधार पर एफआईआरदर्ज हुआ।
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दौरान विवेचना आरोपी का नाम प्रकाश में आया है। सबूतों के आधार पर विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल किया। न्यायाधीश ने मेडिकल रिपोर्ट और बयान के आधार पर आरोपी अभय को दोषी ठहराया। संवाद
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