{"_id":"68ae202de409d9f573090bd6","slug":"life-imprisonment-for-murder-of-a-girl-basti-news-c-207-1-sgkp1006-142689-2025-08-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Basti News: युवती की हत्या में आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Basti News: युवती की हत्या में आजीवन कारावास
Wed, 27 Aug 2025 02:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 27 Aug 2025 02:29 AM IST
विज्ञापन
बस्ती। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित गति न्यायालय प्रथम प्रमोद कुमार गिरि ने दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर हत्या के मामले में नगर थानाक्षेत्र के संदीप निषाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि न देने पर साढ़े 12 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 मार्च 2021 को 19 वर्षीय युवती का शव पाया गया था। उसके पिता ने तहरीर दी थी कि उसकी लड़की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे सिवान में अकेले शौच के लिए गई थी।
जब ज्यादा समय हो जाने के बाद वह वापस नहीं आई तो उसकी बड़ी बेटी पूनम उसको खोजने सिवान की तरफ गई। उसने देखा कि उसकी बहन के पास से संदीप निषाद उठकर भाग रहा है। वह अपनी बहन के पास गई तो वह मृत मिली।
विज्ञापन
उसे उठाकर घर ले आई। तहरीर में पिता ने लिखा कि उसे ऐसा लग रहा है कि संदीप ने उसकी लड़की के साथ गलत काम करना चाहा, जिसमें सफल न होने पर गला दबा कर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर संदीप निषाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन की तरफ से 10 लोगों की गवाही हुई। न्यायाधीश ने सजा का हुक्म दिया है।
विज्ञापन
साथ ही दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि न देने पर साढ़े 12 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 मार्च 2021 को 19 वर्षीय युवती का शव पाया गया था। उसके पिता ने तहरीर दी थी कि उसकी लड़की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे सिवान में अकेले शौच के लिए गई थी।
विज्ञापन
जब ज्यादा समय हो जाने के बाद वह वापस नहीं आई तो उसकी बड़ी बेटी पूनम उसको खोजने सिवान की तरफ गई। उसने देखा कि उसकी बहन के पास से संदीप निषाद उठकर भाग रहा है। वह अपनी बहन के पास गई तो वह मृत मिली।
विज्ञापन
उसे उठाकर घर ले आई। तहरीर में पिता ने लिखा कि उसे ऐसा लग रहा है कि संदीप ने उसकी लड़की के साथ गलत काम करना चाहा, जिसमें सफल न होने पर गला दबा कर हत्या कर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर संदीप निषाद के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। अभियोजन की तरफ से 10 लोगों की गवाही हुई। न्यायाधीश ने सजा का हुक्म दिया है।