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हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद

Thu, 30 Jan 2020 11:58 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2020 11:58 PM IST
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Life imprisonment
सभी पर 17-17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
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अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश पारुल पंवार ने बृहस्पतिवार को हत्या तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी पर 17000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
अपर सहायक शासकीय अधिवक्ता राघवेश पांडेय व अधिवक्ता अजय पांडेय ने न्यायालय में घटना का विवरण रखा। बताया कि 15 सितंबर 2017 को गंगा देवरिया रोड के बगल पटरी पर एक शव मिला था। इसका गला कटा था। दूसरी ओर वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के बांसापार निवासी रामचंद्र शुक्ल ने भाई राधेश्याम शुक्ल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 16 सितंबर 2017 को थानाध्यक्ष वाल्टरगंज से संपर्क किया। थानाध्यक्ष मोबाइल से मुंडेरवा में मिली लाश का फोटो दिखायी तो रामचंद्र ने पहचान अपने भाई के रूप में की।
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जांच में कृष्ण कुमार के साथ वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के निबिया निवासी जुगेश चौधरी व मिश्रौलिया निवासी मुकेश चौधरी का नाम प्रकाश में आया। जांच में कड़ियां जुड़ती गईं। इस आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर तीनों को 1 वर्ष 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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