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Basti News: बीमा कंपनी पांच लाख रुपये देने का आदेश

Thu, 07 Dec 2023 12:42 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 07 Dec 2023 12:42 AM IST
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Insurance company ordered to pay Rs 5 lakh
बस्ती। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह की पीठ ने किसान दुर्घटना बीमा के मामले में पांच लाख रुपये भुगतान करने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। पीठ ने मानसिक कष्ट, भागदौड़ व्यय के लिए 95 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भी देने का आदेश दिया है।
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छावनी थाना क्षेत्र के डुहवा मिश्र गांव निवासी धर्मराज ने अधिवक्ता यशोदानंद शुक्ल के जरिये पीठ में परिवाद दाखिल कर कहा कि उसके पिता रामसुख 10 जुलाई 2017 को टुल्लू पंप से नहा रहे थे, तभी करंट लग गया। पिता को बचाने भाई पंचम गया तो वह भी चपेट में आ गया। इससे पिता-पुत्र की मृत्यु हो गई थी। विधिक कार्रवाई के बाद भी शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने धनराशि का भुगतान करने से इन्कार कर दिया।
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