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Basti News: बीमा कंपनी को 3.58 लाख दुकानदार को मुआवजा देने का आदेश
Tue, 18 Mar 2025 11:55 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Tue, 18 Mar 2025 11:55 PM IST
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बस्ती। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश अमरजीत वर्मा, सदस्य अजय प्रकाश सिंह ने श्र राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आग लगने से हुई हानि के मामले में दुकानदार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी को तीन लाख 58 हजार रुपये भुगतान करना होगा।
छावनी थाना क्षेत्र के नाल्हीपुर निवासी मोहम्मद नूर आलम सिद्दीकी ने अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया। विवरण के अनुसार नूर आलम ने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए बैंक से वित्तीय सहायता लेकर टायर-ट्यूब की दुकान खोला था।
बीमा श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा पॉलिसी 19 अगस्त 2017 से 18 अगस्त 2018 तक वैध थी। बीमित धनराशि तीन लाख रुपये थी। संवाद
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छावनी थाना क्षेत्र के नाल्हीपुर निवासी मोहम्मद नूर आलम सिद्दीकी ने अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया। विवरण के अनुसार नूर आलम ने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए बैंक से वित्तीय सहायता लेकर टायर-ट्यूब की दुकान खोला था।
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बीमा श्रीराम इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। बीमा पॉलिसी 19 अगस्त 2017 से 18 अगस्त 2018 तक वैध थी। बीमित धनराशि तीन लाख रुपये थी। संवाद