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Basti News: टेंपो और टैक्सी से बच्चों को स्कूल पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश
Wed, 12 Mar 2025 12:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 12 Mar 2025 12:43 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार मेंं हुई। इस दौरान डीएम रवीश गुप्ता ने जिले के करीब 25 विद्यालय के प्रबंधक/ प्रधानाचार्यों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि टेंपो-टैक्सी से बच्चों को स्कूल पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाएं।
उन्होंने निर्देशित किया कि जिले सभी विद्यालयों में संचालित वाहनों के प्रपत्र पूर्ण करा लिए जाएं। इसके अलावा जिन स्कूली वाहन की अवधि 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से निरस्त करा लिया जाए। टेंपो, टैक्सी और प्राइवेट वाहन पर बच्चों को लाने और ले जाने पर विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। विद्यालयों में रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक भी नामित किया जाएं। यह शिक्षक विद्यालय में प्रार्थना सभा के समय विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के विषय पर जानकारी देंगे।
जिले स्तर पर नामित मास्टर टे्रनर द्वारा समस्त विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्कूल वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, एसएलडी (निर्धारित गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा), वाहन के खिड़कियों पर रेलिंग बीआईएस मार्क का एक अग्निशमन यंत्र एवं आपातकालीन खिड़की अवश्य होनी चाहिए। एआरटीओ प्रवर्तन पंकज सिंह, सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
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बस्ती। जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार मेंं हुई। इस दौरान डीएम रवीश गुप्ता ने जिले के करीब 25 विद्यालय के प्रबंधक/ प्रधानाचार्यों से स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि टेंपो-टैक्सी से बच्चों को स्कूल पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाएं।
उन्होंने निर्देशित किया कि जिले सभी विद्यालयों में संचालित वाहनों के प्रपत्र पूर्ण करा लिए जाएं। इसके अलावा जिन स्कूली वाहन की अवधि 15 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनका पंजीयन अनिवार्य रूप से निरस्त करा लिया जाए। टेंपो, टैक्सी और प्राइवेट वाहन पर बच्चों को लाने और ले जाने पर विद्यालय प्रबंधन पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएं। विद्यालयों में रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक भी नामित किया जाएं। यह शिक्षक विद्यालय में प्रार्थना सभा के समय विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के विषय पर जानकारी देंगे।
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जिले स्तर पर नामित मास्टर टे्रनर द्वारा समस्त विद्यालयों के नोडल शिक्षकों को शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों की देखरेख में ऑनलाइन, ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। स्कूल वाहनों में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, एसएलडी (निर्धारित गति सीमा 40 किमी प्रति घंटा), वाहन के खिड़कियों पर रेलिंग बीआईएस मार्क का एक अग्निशमन यंत्र एवं आपातकालीन खिड़की अवश्य होनी चाहिए। एआरटीओ प्रवर्तन पंकज सिंह, सीडीओ सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
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