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Basti News: दहेज हत्या के आरोप से पति-ससुर दोषमुक्त
Sun, 16 Feb 2025 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Sun, 16 Feb 2025 12:38 AM IST
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रुधौली। दहेज हत्या के आरोपी पति और ससुर को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश विजय कुमार कटियार की अदालत ने पति मदनेश कुमार उर्फ गोपाल द्विवेदी और ससुर अनंतधर द्विवेदी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया। नौ अक्टूबर 2020 को पूजा दूबे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
पूजा के पिता राघव प्रसाद दूबे निवासी सोनूपार थाना कोतवाली ने आरोप लगाया था कि 30 जनवरी 2020 को शादी के बाद से ही पचारी खुर्द गांव निवासी बेटी के पति, ससुर, ननद, देवर और चचिया ससुर दहेज में दी गई कार के स्थान पर दूसरी कार मांग रहे थे। इसके बाद पंडित को बुलाकर पूजा पाठ कराया जा रहा था। पंडित द्वारा दी गई तबीज बेटी ने पहनने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद ससुरालियों ने सात जनवरी को मारपीट कर बेटी को कुछ खिला दिया। इससे जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व गवाहों के बयान को देखते हुए पाया कि उक्त घटना हत्या नहीं है। ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए दोनों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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पूजा के पिता राघव प्रसाद दूबे निवासी सोनूपार थाना कोतवाली ने आरोप लगाया था कि 30 जनवरी 2020 को शादी के बाद से ही पचारी खुर्द गांव निवासी बेटी के पति, ससुर, ननद, देवर और चचिया ससुर दहेज में दी गई कार के स्थान पर दूसरी कार मांग रहे थे। इसके बाद पंडित को बुलाकर पूजा पाठ कराया जा रहा था। पंडित द्वारा दी गई तबीज बेटी ने पहनने से इन्कार कर दिया था। इसके बाद ससुरालियों ने सात जनवरी को मारपीट कर बेटी को कुछ खिला दिया। इससे जिला अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
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पुलिस ने पति और ससुर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भेजा था। न्यायाधीश ने दस्तावेजी साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व गवाहों के बयान को देखते हुए पाया कि उक्त घटना हत्या नहीं है। ऐसे में संदेह का लाभ देते हुए दोनों को दोषमुक्त कर दिया। संवाद
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