फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Four accused sentenced to fine

Basti News: चार आरोपियों को अर्थदंड की सजा

Mon, 03 Mar 2025 10:15 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Mon, 03 Mar 2025 10:15 PM IST
विज्ञापन
Four accused sentenced to fine
हर्रैया। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अखिल कुमार ने सोमवार को छावनी थाना क्षेत्र के एक गांव में नौ साल पहले हुई मारपीट के मामले में आरोपी एक महिला समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर पांच दिन अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार, छावनीक्षेत्र के हियारुपुर गांव निवासी अब्दुल रउफ पुत्र मुंशीरजा ने अदालत में वाद दायर कर बताया कि 30 नवंबर 2016 की दोपहर शहदुनिशा ट्रैक्टर से खेत की जुताई कर रही थीं। अजमत अली, अरबाज अली, मधुरा और रज्जव अली लाठी-डंडा व लोहे का बांका हाथ में लेकर गाली देते हुए खेत जोतने से मना करने लगे। आक्रामक होकर ट्रैक्टर को तोड़ने फोड़ने लगे।
विज्ञापन

बीच-बचाव करने पहुंचे उनके पिता मुंशी रजा को मारापीटा। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने छावनी थाने में आरोपियों पर केस दर्ज कर आरोपपत्र दाखिल किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधिकारी ने चारों आरोपियों को दोषी पाया। प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed