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नगर निकाय चुनाव के लिए आयोग ने तय की उम्मीदवारों की खर्च सीमा

Sun, 13 Nov 2022 10:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Nov 2022 10:57 PM IST
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expenses fix for carporetion election
नगर निकाय चुनाव के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा तय
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-नगर पालिका अध्यक्ष नौ लाख और नगर पंचायत अध्यक्ष ढाई लाख तक कर सकेंगे खर्च
- एक नगर पालिका और नौ नगर पंचायत अध्यक्ष तथा 168 वार्ड के सदस्य पद के लिए होगा चुनाव
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई है। ऐसे में चुनाव लड़ने की खर्च सीमा चुनाव आयोग ने तय कर दी है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा नौ लाख रुपये होगी, जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में ढाई लाख रुपये तक कर खर्च कर सकेंगे।
जिले में नौ नगर पंचायत और एक नगर पालिका है। जहां कुल 168 वार्ड बनाए गए है। जिसमें नगर पालिका में 25, नगर पंचायत बनकटी में 15, नगर पंचायत नगर में 15, नगर पंचायत गनेशपुर में 15, नगर पंचायत गायघाट में 10, नगर पंचायत मुण्डेरवा में 15, नगर पंचायत बभनान में 14, नगर पंचायत हरैया में 14, नगर पंचायत कप्तानगंज में 15, नगर पंचायत रूधौली में 15 और नगर पंचायत भानपुर में 15 वार्ड है।
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सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एसडीएम सुभाष सिंह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी का नामांकन पत्र पांच सौ रुपये में मिलेगा। जमानत धनराशि आठ हजार रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदरों को नामांकन पत्र 250 रुपये व जमानत राशि चार हजार रुपये होगी। नगर पालिका अध्यक्ष पद का प्रत्याशी नौ लाख, नगर पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी ढाई लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेगें। नगर पालिका परिषद के सदस्य पद का दो सौ रुपये नामांकन पत्र मिलेगा।
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पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं महिला उम्मीदवारों को आधी कीमत देनी होगी। जमानत धनराशि दो हजार रुपये निर्धारित किया गया है। जबकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला उम्मीदरों को जमानत राशि एक हजार रुपये होगी। नगर पालिका सदस्य पद के प्रत्याशी दो लाख रुपये तक चुनाव में खर्च कर सकेगें। वही नगर पंचायत के सभासद पद के प्रत्याशी का सौ रुपये का नामांकन व जमानत राशि दो हजार रुपये तथा 50 हजार चुनाव खर्च कर सकेंगे। आरक्षित वर्ग एससी, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए नामांकन एवं जमानत राशि आधी होगी।
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