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बीमा कंपनी को देने होेंगे चार लाख

Sat, 26 Nov 2016 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूराे
अमर उजाला ब्यूराे Updated Sat, 26 Nov 2016 12:28 AM IST
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insurance company to give claimed money
 इंश्योरेंस कंपनी - फोटो : demo
बस्ती(ब्यूरो)। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष राम दरश सदस्य महादेव प्रसाद दुबे एवंम शोभा मित्रा ने एसबीआई इंश्योरेंश कंपनी को चार लाख रुपये डेथ क्लेम के रुप में परिवादी को समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के बाद देने का आदेश किया है। यह रकम वादी को 60 दिन में अदा करनी होगी।
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पकरी धौरहरा निवासी राम बुझारत ने अधिवक्ता संजीव भट्टाचार्य के माध्यम से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी बस्ती व प्रेसीडेंट व डिप्टी वाइस प्रेसीडेंट मुख्य कार्यालय मुंबई के विरुद्घ परिवाद दाखिल कर कहा कि उसकी पत्नी ने स्टेट बैंक शाखा पुरानी बस्ती सात अक्टूबर 2014 को पांच सौ रुपये जमा कर खाता खुलवाया। जिसमें परिवादी नामिनी है।
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उसी खाते के तहत बीमा प्रीमियम दो सौ रुपये काटकर पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी के लिए एक वर्ष के लिए चार लाख का बीमा कराया। 15 अक्टूबर 2014 को बस से उतरते समय रंजिता देवी गंभीर रुप से घायल हो गई। दौरान इलाज तीन नवंबर को उसकी मृत्यु हो गई है। जिसके बारे में बीमा कंपनी को सबूतो के साथ सूचना देकर क्लेम की मांग की गई। कंपनी ने एक पक्षीय रुप से दावा निरस्त कर दिया। तब कानूनी नोटिस देकर परिवाद दाखिल किया। बीमा कंपनी जवाब दावा देकर कहा गया कि परिवादी ने पूर्ण रुप से कागजात नहीं दिए।
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जिसके लिए कागजात की आवश्यकता है। इस लिए दावा नियमानुसार बंद किया गया। दोनो पक्षों को सुनने के पश्चात फोरम ने मना की परिवादी का दावा खारिज नहीं किया गया है। बल्कि बंद किया गया। इस लिए परिवाद स्वीकार करते हुए आदेश सुनाया। 
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