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कार्यदायी संस्था पर केस दर्ज होगा

Tue, 05 Apr 2016 12:01 AM IST
basti
basti Updated Tue, 05 Apr 2016 12:01 AM IST
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Executing agency will file a case
building
 भवनों के निर्माण में मानकों की अनदेखी कर भवन निर्माण करने वाली कार्यदायी संस्थाओं पर अब केस दर्ज होगा। इसी क्रम में डीएम ने साऊंघाट ब्लॉक के डायट परिसर में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का निर्माण करने वाली कार्यदाई संस्था सी एंड डीएस जल निगम यूनिट-39 गोंडा के परियोजना निर्देशक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश बीएसए को दिया है। 
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निर्माणधीन भवनों की समीक्षा के दौरान साऊंघाट के डायट परिसर में निर्माणधीन कस्तूरबा गांधी बालिका इंटर कालेज में निर्माणधीन 25 किलो लीटर एवं पंप हाऊस, सीसी रोड, बाथरूम और शौचालय की गुणवत्ता मानकविहीन होने की शिकायत पर तीन साल पहले तत्कालीन सीडीओ ने जल निगम के एक्सईएन को जांचकर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। लेकिन रिपोर्ट नहीं मिली।
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दो अप्रैल 2016 को डीएम की समीक्षा बैठक में जब यह मुद्दा तो डीएम नरेंद्र सिंह पटेल ने बीएसए को कार्रदाई संस्था के विरुद्ध त्वरित प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया। इसकी क्रम में बीएसए ने अधिशासी अभियंता जल निगम से तीन दिन में जांच की आख्या मांगी है। बीएसए डा. संतोष कुमार सिंह ने बताया कि एफआईआर दर्ज कराने से पहले जांच रिपोर्ट मांगी गई है। जांच रिपोर्ट मिलते ही कार्यदाई संस्था के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। 
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