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जिला उपभोक्ता फोरम का नया फ्रीज देने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 29 Jan 2016 12:43 AM IST
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बस्ती। जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम के अध्यक्ष रामदरश, सदस्य वंदना मिश्रा
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व महादेव प्रसाद दुबे की पीठ ने प्रिया इलेक्ट्रानिक, सैमसंग के
रेफ्रिजेरेटर सर्विस सेंटर बस्ती और सैमसंग इंडिया गुड़गांव को उपभोक्ता के
साथ सेवा में कमी मानते हुए त्रुटिपूर्ण फ्रिज के स्थान पर नया फ्रिज देने
और शारीरिक मानसिक कष्ट के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपये और
वाद व्यय के रूप में दो हजार रुपये देने का आदेश दिया है। परिवादी की ओर
से पैरवी कृष्ण कुमार उपाध्याय एडवोकेट ने किया।
परिवादी अमित कुमार उपाध्याय ने 18 मार्च 2013 को 10,500 रुपये में प्रिया इलेक्ट्रानिक्स गांधीनगर बस्ती से सैमसंग का फ्रीज खरीदा था, खरीदने के कुछ महीने बाद ही फ्रीज में कूलिंग न होने आदि की समस्या आ गई।
टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने फ्रीज की जांच करने के बाद कंप्रेशर ठीक किया लेकिन फिर भी दिक्कत बनी रही। परिवादी ने विपक्षीगण को लीगल नोटिस देकर क्षतिपूर्ति की मांग की।
लेकिन विपक्षी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया।
पीठ ने सुनवाई के बाद विपक्षीगणों की सेवा में कमी मानते हुए नया फ्रीज, शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश जारी किया।
परिवादी अमित कुमार उपाध्याय ने 18 मार्च 2013 को 10,500 रुपये में प्रिया इलेक्ट्रानिक्स गांधीनगर बस्ती से सैमसंग का फ्रीज खरीदा था, खरीदने के कुछ महीने बाद ही फ्रीज में कूलिंग न होने आदि की समस्या आ गई।
टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने फ्रीज की जांच करने के बाद कंप्रेशर ठीक किया लेकिन फिर भी दिक्कत बनी रही। परिवादी ने विपक्षीगण को लीगल नोटिस देकर क्षतिपूर्ति की मांग की।
लेकिन विपक्षी की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया।
पीठ ने सुनवाई के बाद विपक्षीगणों की सेवा में कमी मानते हुए नया फ्रीज, शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति और वाद व्यय देने का आदेश जारी किया।