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छज्जा गिरने से बुजुर्ग की मौत,मासूम गंभीर
Updated Tue, 19 Sep 2017 12:08 AM IST
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छज्जा गिरने से बुजुर्ग की मौत, मासूम गंभीर
वाल्टरगंज/सल्टौआ।
सोनहा थाना क्षेत्र के परसाखाल गांव में छज्जा ढहने से दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। उनका पांच वर्षीय नाती भी गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना छज्जे पर लंगूर कूदने से की वजह से बताई जा रही है। घटना के समय घर पर इन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। परिवार के लोग खेत में सिंचाई करने गए थे। प्रत्यक्षदर्शी पड़ोस की एक महिला ने बताया कि राममिलन चतुर्वेदी अपने नाती 5 वर्षीय नंदन पुत्र कृष्ण अवतार को लेकर छज्जे के नीचे के बैठे थे। तभी एकाएक दोनों के ऊपर छज्जा गिरने से नीचे दब गए। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनकर आसपास के तमाम लोग जुटे।
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां से राममिलन की गंभीर स्थिति देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिवार के लोग ले जाने की तैयारी में थे। इसी बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। यह खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। एसडीएम भानपुर हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि लेखपाल को भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
सो रही महिला और स्कूल जाती छात्रा से छेड़खानी
रुधौली में छात्रा और परशुरामपुर में महिला ने दर्ज कराया मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
अश्लील हरकत करने के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। रुधौली में स्कूल जाती नाबालिग छात्रा से रास्ते में अश्लील हरकत करने और परशुरामपुर में सोती महिला से अश्लील हरकत की शिकायत है।
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परशुरामपुर क्षेत्र के एक गांव की 28 वर्षीय महिला का कहना है कि 16 सितंबर की रात वह नींद में थी, तभी किसी की गलत हरकत का एहसास हुआ। डर के मारे वह चिल्लाने लगी तो आरोपी भाग निकला। उसने गांव के संतकुमार पर आरोप लगाया। उसके खिलाफ पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर, घर से स्कूल जाती छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के अनुसार अहमद नाम का शख्स उसे रास्ते में रोककर अश्लील हरकत करने लगा। घर लौटने के बाद छात्रा ने घरवालों को पूरी बात बताई। फौरन उसकी मां थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। गांव के ही अहमद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा छेड़खानी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
दहेज उत्पीड़न में ससुराली नामजद
महिला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, लालगंज की घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
महिला थाने में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में लालगंज थाने के महादेवा पगार निवासी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओ का कहना है कि छानबीन की जा रही है।
महुली संतकबीरनगर के नटवा निवासी राजकुमार की पुत्री कविता की शादी लालगंज के महादेवा पगार गांव के हीरालाल के पुत्र दिवाकर से हुई। कविता का कहना है कि उसके ससुराल के लोग दहेज को लेकर अक्सर प्रताड़ित करते हैं। उसने मारपीट और जानमाल की धमकी देने का भी इल्जाम लगाया। महिला थानाध्यक्ष मंजू सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर महादेवा पगार निवासी दिवाकर, हीरालाल, प्रेमा , दुर्गा प्रसाद, कान्ती और आरती पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
फोटो
केडीसी के पूर्व अध्यक्ष सहित दो गिरफ्तार
कोतवाली कांड : लखनऊ मॉल में सिनेमा देखते समय पकड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुडे़ छात्रनेता कबीर तिवारी को कोतवाली के लॉकअप से जबरन छुड़ा ले जाने के केस में पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया। इनमें शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आलोक पांडेय और विशाल चौधरी शामिल हैं। भारी पुलिस बल के बीच दोनों को दोपहर करीब डेढ़ बजे सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। सीजेएम शैला ने दोनों को न्यायिक हिरासत में 27 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया।
सूत्रों के अनुसार सर्विलांस के जरिए पुलिस को दो प्रमुख आरोपियों किसान पीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आलोक पांडेय और उसके निकट सहयोगी विशाल चौधरी निवासी भूअर सराय थाना नगर की लोकेशन पुलिस को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित मॉल के थिएटर में पिक्चर हॉल की मिली। एसपी संकल्प शर्मा के अनुसार क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और अन्य पुलिस बल राजधानी के उस मॉल में जा पहुंची। सूत्रों की मानें तो स्वाट टीम ने हॉल के सभी दरवाजे बंद करवाने के बाद लाइट जलवाकर आलोक और विशाल को गिरफ्तार किया। एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं।
एसपी से मिले विद्वत परिषद के लोग
पूर्वांचल विद्वत परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को एसपी संकल्प शर्मा से भेंट कर कोतवाली प्रकरण को लेकर ज्ञापन दिया। भाजपा नेता रवींद्र गौतम, प्रेेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय सहित अन्य लोगों ने चार सूत्रीय ज्ञापन दिया। इसमें पॉलीटेक्निक चौराहे पर हुए कांड के मुकदमे की धाराओं में अल्पीकरण करने, एपीएन कॉलेज के मामले में पारिवारिक प्रताड़ना रोकने, युवाओं के व्यक्तिगत चरित्र की समीक्षा रोकने और सिंचाई विभाग के एसई के मुकदमे में फर्जी आरोप हटाने का आग्रह किया गया है।
बलवा, मारपीट में 14 आरोपी दोषी करार
सिरौली वैश्य गांव के मामले में 34 साल बाद कोर्ट का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
एसीजेएम (थर्ड) सौरभ द्विवेदी की कोर्ट ने छावनी थाना क्षेत्र के सिरौली वैश्य गांव में हुई मारपीट और बलवे के 28 आरोपियों में से 14 को दोषी करार दिया है। दो के कोर्ट में न आने से गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अन्य 14 दोषियों को परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया है। इनमें से मुकदमे के दौरान 12 की मौत हुई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी एम चौहान के अनुसार सिरौली वैश्य गांव के फतूल ने छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के स्वामी नाथ से पुरानी रंजिश थी। 14 मार्च 1983 की सुबह छह बजे वह शौच के लिए सिवान में जैसे ही बैठे कि गांव के स्वामीनाथ सहित तीन, चार अन्य गांव के लोग घेर कर मारने लगे। हो-हल्ला पर बचाने के लिए गांव के खेदू, अनवर, नबीहुसेन, जयबीना, सुमिरता, मदीना, रामलाल, रमजान व शकूर आदि को आते देखकर बगल में गन्ना छील रहे गांव के बाबूलाल, रामप्रसाद, रामप्रगट, राधेश्याम, रामलोचन, जयकरन, हिरदू, फेरई, बनारसी, जयराम, पांचू, आसरे, निरहू, घूने, भगवत, स्वामीनाथ, कन्हई, उजागिर, नोहर, रामप्रहलाद, रामनरायन, जनक, राजाराम, परशुराम , बंजरंगी, ढुनमुन, पुदन, रामसुख एक राय होकर निहत्थों को मारे-पीटे। इससे काफी चोटें आईं। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ तथा 28 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। मुकदमे के दौरान स्वामीनाथ सहित 12 आरोपियों की मौत हो गई। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सुनवाई के समय रामप्रसाद और बजरंगी गैर हाजिर रहे जिन पर एनबीडब्लू जारी हुआ। दंड के प्रश्न पर बाबूलाल, जयकरन, हिरदु, बनारसी, जयराम, पांचू, भगवत, नोहर, रामनरायन, जनक, राजाराम, जगदीश, ढुनमुन, पुददुन को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया।
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वाल्टरगंज/सल्टौआ।
सोनहा थाना क्षेत्र के परसाखाल गांव में छज्जा ढहने से दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। उनका पांच वर्षीय नाती भी गंभीर रूप से घायल है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना छज्जे पर लंगूर कूदने से की वजह से बताई जा रही है। घटना के समय घर पर इन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। परिवार के लोग खेत में सिंचाई करने गए थे। प्रत्यक्षदर्शी पड़ोस की एक महिला ने बताया कि राममिलन चतुर्वेदी अपने नाती 5 वर्षीय नंदन पुत्र कृष्ण अवतार को लेकर छज्जे के नीचे के बैठे थे। तभी एकाएक दोनों के ऊपर छज्जा गिरने से नीचे दब गए। चिल्लाने की आवाज सुनकर सुनकर आसपास के तमाम लोग जुटे।
घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों के सहयोग से दोनों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां से राममिलन की गंभीर स्थिति देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। परिवार के लोग ले जाने की तैयारी में थे। इसी बीच उन्होंने दम तोड़ दिया। यह खबर घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। एसडीएम भानपुर हरिश्चंद्र सिंह ने बताया कि लेखपाल को भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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रुधौली में छात्रा और परशुरामपुर में महिला ने दर्ज कराया मुकदमा
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
अश्लील हरकत करने के दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया है। रुधौली में स्कूल जाती नाबालिग छात्रा से रास्ते में अश्लील हरकत करने और परशुरामपुर में सोती महिला से अश्लील हरकत की शिकायत है।
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परशुरामपुर क्षेत्र के एक गांव की 28 वर्षीय महिला का कहना है कि 16 सितंबर की रात वह नींद में थी, तभी किसी की गलत हरकत का एहसास हुआ। डर के मारे वह चिल्लाने लगी तो आरोपी भाग निकला। उसने गांव के संतकुमार पर आरोप लगाया। उसके खिलाफ पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर, घर से स्कूल जाती छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तहरीर के अनुसार अहमद नाम का शख्स उसे रास्ते में रोककर अश्लील हरकत करने लगा। घर लौटने के बाद छात्रा ने घरवालों को पूरी बात बताई। फौरन उसकी मां थाने पहुंची और पुलिस को तहरीर दी। गांव के ही अहमद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा छेड़खानी और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
दहेज उत्पीड़न में ससुराली नामजद
महिला थाने में दर्ज हुआ मुकदमा, लालगंज की घटना
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
महिला थाने में विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप में लालगंज थाने के महादेवा पगार निवासी ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एसओ का कहना है कि छानबीन की जा रही है।
महुली संतकबीरनगर के नटवा निवासी राजकुमार की पुत्री कविता की शादी लालगंज के महादेवा पगार गांव के हीरालाल के पुत्र दिवाकर से हुई। कविता का कहना है कि उसके ससुराल के लोग दहेज को लेकर अक्सर प्रताड़ित करते हैं। उसने मारपीट और जानमाल की धमकी देने का भी इल्जाम लगाया। महिला थानाध्यक्ष मंजू सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर महादेवा पगार निवासी दिवाकर, हीरालाल, प्रेमा , दुर्गा प्रसाद, कान्ती और आरती पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है।
फोटो
केडीसी के पूर्व अध्यक्ष सहित दो गिरफ्तार
कोतवाली कांड : लखनऊ मॉल में सिनेमा देखते समय पकड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुडे़ छात्रनेता कबीर तिवारी को कोतवाली के लॉकअप से जबरन छुड़ा ले जाने के केस में पुलिस ने सोमवार को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर सीजेएम न्यायालय में पेश किया। इनमें शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आलोक पांडेय और विशाल चौधरी शामिल हैं। भारी पुलिस बल के बीच दोनों को दोपहर करीब डेढ़ बजे सीजेएम न्यायालय में पेश किया गया। सीजेएम शैला ने दोनों को न्यायिक हिरासत में 27 सितंबर तक के लिए जेल भेज दिया गया।
सूत्रों के अनुसार सर्विलांस के जरिए पुलिस को दो प्रमुख आरोपियों किसान पीजी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष आलोक पांडेय और उसके निकट सहयोगी विशाल चौधरी निवासी भूअर सराय थाना नगर की लोकेशन पुलिस को लखनऊ के गोमतीनगर स्थित मॉल के थिएटर में पिक्चर हॉल की मिली। एसपी संकल्प शर्मा के अनुसार क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और अन्य पुलिस बल राजधानी के उस मॉल में जा पहुंची। सूत्रों की मानें तो स्वाट टीम ने हॉल के सभी दरवाजे बंद करवाने के बाद लाइट जलवाकर आलोक और विशाल को गिरफ्तार किया। एसपी संकल्प शर्मा का कहना है कि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हैं।
एसपी से मिले विद्वत परिषद के लोग
पूर्वांचल विद्वत परिषद के अध्यक्ष राजेंद्र नाथ तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को एसपी संकल्प शर्मा से भेंट कर कोतवाली प्रकरण को लेकर ज्ञापन दिया। भाजपा नेता रवींद्र गौतम, प्रेेस क्लब अध्यक्ष विनोद उपाध्याय सहित अन्य लोगों ने चार सूत्रीय ज्ञापन दिया। इसमें पॉलीटेक्निक चौराहे पर हुए कांड के मुकदमे की धाराओं में अल्पीकरण करने, एपीएन कॉलेज के मामले में पारिवारिक प्रताड़ना रोकने, युवाओं के व्यक्तिगत चरित्र की समीक्षा रोकने और सिंचाई विभाग के एसई के मुकदमे में फर्जी आरोप हटाने का आग्रह किया गया है।
बलवा, मारपीट में 14 आरोपी दोषी करार
सिरौली वैश्य गांव के मामले में 34 साल बाद कोर्ट का फैसला
अमर उजाला ब्यूरो
बस्ती।
एसीजेएम (थर्ड) सौरभ द्विवेदी की कोर्ट ने छावनी थाना क्षेत्र के सिरौली वैश्य गांव में हुई मारपीट और बलवे के 28 आरोपियों में से 14 को दोषी करार दिया है। दो के कोर्ट में न आने से गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अन्य 14 दोषियों को परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश दिया है। इनमें से मुकदमे के दौरान 12 की मौत हुई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी एम चौहान के अनुसार सिरौली वैश्य गांव के फतूल ने छावनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के स्वामी नाथ से पुरानी रंजिश थी। 14 मार्च 1983 की सुबह छह बजे वह शौच के लिए सिवान में जैसे ही बैठे कि गांव के स्वामीनाथ सहित तीन, चार अन्य गांव के लोग घेर कर मारने लगे। हो-हल्ला पर बचाने के लिए गांव के खेदू, अनवर, नबीहुसेन, जयबीना, सुमिरता, मदीना, रामलाल, रमजान व शकूर आदि को आते देखकर बगल में गन्ना छील रहे गांव के बाबूलाल, रामप्रसाद, रामप्रगट, राधेश्याम, रामलोचन, जयकरन, हिरदू, फेरई, बनारसी, जयराम, पांचू, आसरे, निरहू, घूने, भगवत, स्वामीनाथ, कन्हई, उजागिर, नोहर, रामप्रहलाद, रामनरायन, जनक, राजाराम, परशुराम , बंजरंगी, ढुनमुन, पुदन, रामसुख एक राय होकर निहत्थों को मारे-पीटे। इससे काफी चोटें आईं। रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ तथा 28 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। मुकदमे के दौरान स्वामीनाथ सहित 12 आरोपियों की मौत हो गई। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 14 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सुनवाई के समय रामप्रसाद और बजरंगी गैर हाजिर रहे जिन पर एनबीडब्लू जारी हुआ। दंड के प्रश्न पर बाबूलाल, जयकरन, हिरदु, बनारसी, जयराम, पांचू, भगवत, नोहर, रामनरायन, जनक, राजाराम, जगदीश, ढुनमुन, पुददुन को परिवीक्षा पर रिहा कर दिया गया।