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Basti News: ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ऋण के लिए मांगे आवेदन
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बस्ती। खादी तथा ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्येाग रोजगार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जनपद के ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे बेरोजगार व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य हो, उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख तक के परियोजना लागत पर बैंक से ऋण उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है।
यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि जिसमें सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। इस तरह कुल प्रोजेक्ट कास्ट में पूंजीगत मद की ऋण धनराशि पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज एवं अवशेष ब्याज विभाग द्वारा पांच वर्ष तक जाने का प्राविधान है।
आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पूंजीगत मद के ऋण धनराशि का संपूर्ण ब्याज का भुगतान पांच वर्षों तक उद्यमी के पक्ष में ऋणदाता बैक को विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यालय से लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जिसमें 10 इकाइयों को स्थापित करने 50 लाख की पूंजीनिवेश प्राप्त हुआ है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय या ऑनलााइन आवेदन https:/mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर कर सकते है।
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कार्यालय में आनलाइन आवेदन फार्म की हार्ड कापी जमा करते समय स्वयं का पासपोर्ट साइज एक फोटो, आधार, जाति, निवास, शैक्षिक तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है।
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यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गंगाधर दुबे ने दी। उन्होंने बताया कि जिसमें सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना अनिवार्य है। इस तरह कुल प्रोजेक्ट कास्ट में पूंजीगत मद की ऋण धनराशि पर सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को चार प्रतिशत ब्याज एवं अवशेष ब्याज विभाग द्वारा पांच वर्ष तक जाने का प्राविधान है।
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आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पूंजीगत मद के ऋण धनराशि का संपूर्ण ब्याज का भुगतान पांच वर्षों तक उद्यमी के पक्ष में ऋणदाता बैक को विभाग द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यालय से लक्ष्य प्राप्त हो गया है, जिसमें 10 इकाइयों को स्थापित करने 50 लाख की पूंजीनिवेश प्राप्त हुआ है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लाभार्थी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय या ऑनलााइन आवेदन https:/mmgrykhadi.upsdc.gov.in पर कर सकते है।
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कार्यालय में आनलाइन आवेदन फार्म की हार्ड कापी जमा करते समय स्वयं का पासपोर्ट साइज एक फोटो, आधार, जाति, निवास, शैक्षिक तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट व बैंक पासबुक की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई है।