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Basti News: सरकारी कर्मी से मारपीट मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत

Thu, 12 Oct 2023 01:03 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 12 Oct 2023 01:03 AM IST
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anticipatory bail to the accused
भाकियू पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दरोगा की कर दी थी पिटाई
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- 2002 में बस्ती चीनी मिल के गेट पर कर रहे थे प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) विजय कुमार कटियार की अदालत ने दरोगा से मारपीट के मामले में आरोपी त्रिलोकी नाथ चौधरी को अग्रिम जमानत दे दी है। अधिवक्ता शैलजा कांत ओझा ने अदालत को बताया कि 11 दिसंबर 2002 की शाम को भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर बस्ती चीनी मिल गेट स्थित रेलवे समपार फाटक पर प्रदर्शन कर रहे थे।

बगल में रेलवे की लकड़ी में भाकियू पदाधिकारियों ने आग लगा दी थी। सूचना पर मौके पर पहुंचे रेलवे के आईजी और अन्य पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया था। उग्र हो चुकी भीड़ ने पुलिस उपनिरीक्षण को दीप नरायन राय की पिटाई कर दी थी। भीड़ पर नियंत्रण पाते हुए पुलिस ने उपनिरीक्षक को जिला अस्पताल पहुंचा। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। मामले में केस दर्ज करते हुए पुलिस ने कलवारी थाना क्षेत्र के कनैला खुर्द गांव निवासी त्रिलोकी नाथ चौधरी व अन्य पर आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत स्वीकृत किया।
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