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Basti News: पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर 48 लाख ठगे
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नगर बाजार/बस्ती। कप्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस में भर्ती के नाम पर 48 लाख रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाना कप्तानगंज में तहरीर देकर तीन लोगों पर धोखाधड़ी, धमकी और फर्जी दस्तावेज दिखाकर रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फर्जी वारंट दिखकर धमकाने का भी आरोप लगाया है। मामले में पुलिस ने पिता और दो बेटों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के महुलानी बुजुर्ग निवासी बजरंगी लाल मौर्य ने पुुलिस कोे दी तहरीर में बताया कि वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में उनकी बेटी करिश्मा मौर्य अभ्यर्थी थी। वह परीक्षा दी लेकिन पेपर लीक होने के चलते परीक्षा निरस्त हो गई। पुन: 30 अगस्त 2024 को परीक्षा हुई। उसकी जान पहचान कप्तानगंज क्षेत्र के मदनपुरा निवासी इब्राहिम के साथ थी। इसी दौरान इब्राहिम ने भरोसा दिलाया कि वह पैसे लेकर पुलिस में भर्ती करा देगा। आरोप है कि इब्राहिम ने भर्ती कराने के नाम पर आठ लाख रुपये नकद ले लिए। पीड़ित का आरोप है कि जब बेटी का चयन नहीं हुआ तो रुपये वापस मांगने पर इब्राहिम ने उन्हें डराना शुरू कर दिया। आरोप है कि उसने फर्जी कागजात और कथित सुप्रीम कोर्ट का वारंट दिखाकर कहा कि करिश्मा और उसके भाई किशन का नाम पेपर लीक मामले में आ गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास हो सकता है। तहरीर के अनुसार इसके बाद इब्राहिम उन्हें दिल्ली ले गया, वहां कुछ लोगों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज और फोटो दिखाए गए।
आरोप है कि मुकदमा खत्म कराने और जेल से बचाने के नाम पर 40 लाख रुपये की मांग की गई। डर और दबाव में आकर बजरंगी लाल ने खेत बेचकर अलग-अलग किस्तों में कुल 40 लाख रुपये दे दिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इब्राहिम लगातार मोबाइल पर फर्जी मैसेज और जाली कागजात दिखाकर धमकाता रहा कि रुपये नहीं देने पर पूरा परिवार जेल चला जाएगा। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो 3 जून 2026 को वह अपनी बेटी के साथ रुपये मांगने इब्राहिम के घर पहुंचे।
आरोप है कि वहां इब्राहिम, सोनू और साहिल ने गाली-गलौज करते हुए जान से धमकी दी और रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया। थाना प्रभारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी इब्राहिम और उसका बेटा साेनू व साहिल निवासी मदनपुरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।
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आरोप है कि मुकदमा खत्म कराने और जेल से बचाने के नाम पर 40 लाख रुपये की मांग की गई। डर और दबाव में आकर बजरंगी लाल ने खेत बेचकर अलग-अलग किस्तों में कुल 40 लाख रुपये दे दिए। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इब्राहिम लगातार मोबाइल पर फर्जी मैसेज और जाली कागजात दिखाकर धमकाता रहा कि रुपये नहीं देने पर पूरा परिवार जेल चला जाएगा। जब उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो 3 जून 2026 को वह अपनी बेटी के साथ रुपये मांगने इब्राहिम के घर पहुंचे।
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आरोप है कि वहां इब्राहिम, सोनू और साहिल ने गाली-गलौज करते हुए जान से धमकी दी और रुपये लौटाने से इन्कार कर दिया। थाना प्रभारी आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी इब्राहिम और उसका बेटा साेनू व साहिल निवासी मदनपुरा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की विवेचना की जा रही है।
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