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लोक अदालत में एसबीआई के निपटे 93 मामले
basti
Updated Wed, 24 Jan 2018 11:26 PM IST
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मामले निपटाते न्यायायिक अधिकारी।
- फोटो : amar ujala
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद न्यायालय परिसर में बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित 93 ऋण प्रकरणों को लोक अदालत में निपटाया गया। इन मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अशोक कुमार की अध्यक्षता में सुना गया। इसके बाद 20.66 लाख रुपये के मामलों में सुलह हो गई। टोकन मनी के रूप में 7.92 लाख रुपये जमा कराए गए।
इस दौरान विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन हुआ। प्राधिकरण के सचिव मोहन लाल ने कहा कि मुकदमा से बचने के लिए लोक अदालत के माध्यम से आम लोग सुलह-समझौते का आह्वान किया। इस मौके पर एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक गर्ग, मुख्य प्रबंधक ऋण साहब लाल, प्रबंधक ऋण राधेश्याम उपाध्याय, रजनीश व चंदन सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर जनपद न्यायालय परिसर में बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित 93 ऋण प्रकरणों को लोक अदालत में निपटाया गया। इन मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अशोक कुमार की अध्यक्षता में सुना गया। इसके बाद 20.66 लाख रुपये के मामलों में सुलह हो गई। टोकन मनी के रूप में 7.92 लाख रुपये जमा कराए गए।
इस दौरान विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन हुआ। प्राधिकरण के सचिव मोहन लाल ने कहा कि मुकदमा से बचने के लिए लोक अदालत के माध्यम से आम लोग सुलह-समझौते का आह्वान किया। इस मौके पर एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक आलोक गर्ग, मुख्य प्रबंधक ऋण साहब लाल, प्रबंधक ऋण राधेश्याम उपाध्याय, रजनीश व चंदन सहित तमाम लोग मौजूद रहे।
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