फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   3763 vehicles plying on roads without paying taxes, notices served

Basti News: बिना टैक्स भरे ही सड़कों पर दौड़ रहे 3763 वाहन, दिया गया नोटिस

Fri, 06 Feb 2026 01:03 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Feb 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
3763 vehicles plying on roads without paying taxes, notices served
बस्ती। जिले में बिना टैक्स की अदायगी किए सड़कों पर दौड़ रहे 3763 वाहनों के स्वामियों पर अब सख्ती होगी। इनके ऊपर टैक्स का लगभग 40 करोड़ रुपये बकाया है।
विज्ञापन

विभाग की ओर से इन सभी वाहन स्वामियों को नोटिस जारी करके टैक्स जमा करने का समय दिया गया है। अगर नहीं करते हैं तो वाहन सीज करने के साथ परमिट रद करने की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

इसमें सबसे अधिक माल वाहकों पर एआरटीओ का टैक्स बकाया है। जिले में परिवहन विभाग के अंतर्गत पंजीकृत ट्रक, बस, ट्रैक्टर, टैक्सी के साथ ऑटो रिक्शा से लेकर अन्य मालवाहक वाहनों को टैक्स जमा
विज्ञापन
विज्ञापन

करना पड़ता है। विभाग की ओर से बार-बार दिए जा रहे निर्देश और चेतावनी के बाद भी इन वाहन स्वामियों की ओर से बकाया टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। इससे राजस्व वसूली का लक्ष्य नहीं बढ़ रहा है। वाहन स्वामी बिना टैक्स के सड़क पर वाहन दौड़ा रहे हैं।
जिले में सर्वाधिक बकाए की सूची में मालवाहक वाहन हैं। 2050 मालवाहक वाहनों पर 22 करोड़ 86 लाख रुपये का टैक्स बकाया है। इसी प्रकार 164 बस, 1315 ई-रिक्शा, 246 मैक्सी कैब, 681 मोटर कैब, 502 एलजीवी, 3763 तीन पहिया वाहनों पर टैक्स बकाया है।

इनको नोटिस जारी किया गया है। इसके बाद भी बकाए टैक्स की अदायगी नहीं करते हैं तो वाहन स्वामियों से वसूली के लिए विधिक कार्रवाई होगी। वहीं, वाहन सीज करने, परमिट रद्द करने की कार्रवाई होगी। टैक्स अदायगी का समय 120 दिन दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed