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हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 28 Jul 2022 12:26 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jul 2022 12:26 AM IST
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2 Jamanat arjee Kharija
हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज
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बस्ती। न्यायालय अपर जिला जज चतुर्थ शिवचंद की अदालत ने हत्या के दो अलग-अलग मामलों में दो की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
पहला मामला हर्रैया थाना क्षेत्र के अजगरा (बांसगांव) का है। इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परिपूर्णा नंद पांडेय ने बताया कि इस मामले में किरन पत्नी स्व. अमरनाथ ने हर्रैया थाने में तहरीर दिया। बताया कि पहली अप्रैल 2022 की सुबह आठ बजे उसके पति अमरनाथ खेत की जुताई ट्रैक्टर से करा रहे थे। गांव के ही राम स्वारथ, गंगाराम, अनिल, रामदीन, लक्ष्मण, घनश्याम, अमरनाथ, राम संवारे, शकल नरायन, विवेक व रीता ने पुरानी रंजिश में राम स्वारथ व लक्ष्मण ने ललकारा। आरोपियों ने फरसा व लोहे का राड लेकर पति अमरनाथ पर हमला कर दिया। उसे राम स्वारथ ने फरसा से मार दिया, जबकि लक्ष्मण व गंगाराम ने कुदाल से मार दिया, जिससे उनकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में आरोपी रामदीन ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।

दूसरी घटना इसी न्यायालय में वाल्टरगंज क्षेत्र की आई है। शासकीय अधिववक्ता फौजदारी जयगोविंद सिंह व परिपूर्णा नंद ने बताया कि घटना पहली जनवरी 2022 की रात नो बजे की है। वादी सुनीता के बेटी प्रीति के जन्मदिन की पार्टी थी। वह अपने परिचित अमरजीत यादव को फोन से पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाई। जब प्रीति उससे मिलने घर के बाहर निकली तो उसी समय अमरजीत व उसके सहयोगियों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। जब देर तक वापस नहीं आई तो परिवार के लोग उसे खोजने निकले, जहां निकट स्थित गेहूं के खेत में उसका शव मिला। विवेचना के दौरान इस मामले गांव के ही लालजी प्रजापति का नाम सामने आया, जिसमें यह तथ्य मिला कि पूरी घटना को लालजी ने अंजाम दिया था। इस मामले में लालजी ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।
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