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अमरमणि प्रकरण : लखनऊ की संपत्ति कुर्क करने के लिए 15 दिन की मोहलत

Tue, 16 Apr 2024 03:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Tue, 16 Apr 2024 03:08 AM IST
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15 days extension to confiscate property of Lucknow
अमरमणि प्रकरण : लखनऊ की संपत्ति कुर्क करने के लिए 15 दिन की मोहलत
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- महराजगंज के नौतनवा में पूर्वमंत्री के दो कमरों में लगा सरकारी ताला



- न्यायालय ने देश भर की संपत्ति कुर्क करने का दिया है आदेश



संवाद न्यूज एजेंसी

बस्ती। व्यापारी के बेटे राहुल मद्धेशिया के अपहरण मामले में फरार पूर्वमंत्री अमरमणि त्रिपाठी की लखनऊ की संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को 15 दिन की मोहलत मिली है। पुलिस के अनुसार लखनऊ में पूर्व मंत्री की 450 वर्ग मीटर जमीन की जानकारी उसे मिली है।

विशेष न्यायाधीश सप्तम (एमपी/एमएलए)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी ने सोमवार को केस की सुनवाई करते हुए कहा कि दो दिसंबर, 2023 को कुर्की की आदेश दिया गया था। इसी के तहत महराजगंज के नौतनवा के मकान नंबर 81 बी वार्ड नंबर 10 शास्त्री नगर की कुर्की कर अपर जिला मजिस्ट्रेट जनपद महाराजगंज के द्वारा नियुक्त रिसीवर सौरभ श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार नौतनवा को मकान की चाबी सुपुर्द की गई है।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्त अमरमणि की अन्य जिलों में समस्त चल-अचल संपत्तियों की भी कुर्की की जानी शेष है। इसलिए पत्रावली वास्ते इंतजार कुर्की कुलिंदा के साथ 30 अप्रैल को पेश की जाए।

फोटो संख्या:80- महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के वर्कशॉप में खुले में बैगों में रखी सरसों व आसमान में छा

फोटो संख्या:80- महेंद्रगढ़ बस स्टैंड के वर्कशॉप में खुले में बैगों में रखी सरसों व आसमान में छा

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