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Basti News: जुर्माने पर मुक्त किए गए अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वाले 14 दुकानदार
Wed, 02 Oct 2024 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Wed, 02 Oct 2024 02:43 AM IST
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दुकानों से लिए गए नमूनों की जांच में अधोमानक खाद्य पदार्थ मिलने की हुई थी पुष्टि
न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीएम ने दुकानदारों पर लगाया अलग-अलग जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बाजार में अधोमानक पनीर, तेल, खोया, लड्डू, दूध, मिठाई बेचने वाले 14 दुकानदारों पर 5 लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर आरोप मुक्त कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से छापे में कारोबारियों के यहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। इनकी लैब में जांच कराने पर अधोमानक होने की पुष्टि हुई।
यह सभी मामले अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। सुनवाई के दौरान एडीएम ने संबंधित दुकानदारों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया। बाजार में खाने-पीने की चीजों में मिलावट का खेल लंबे समय से चल रहा है। यहां तक असुरक्षित खाद्य पदार्थ भी बाजार में खपाए जा रहे हैं। इनके सेवन से सेहत को नुकसान पहुंचता है।
इस साल 17 नमूने असुरक्षित मिले हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अक्सर छापे मारकर मिलावट एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों के धंधे पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है। इस साल 56 नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक मिली है। अधोमानक नमूनों से जुडे़ मामले अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में निस्तारित किए जाते हैं।
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इस साल अधोमानक मिले खाद्य पदार्थों के मामले अभी विचाराधीन हैं। मगर, पुराने 14 मामले निस्तारित किए गए हैं। इसमें दूध, दही, मिठाई, सरसो तेल, खोया, लड्डू आदि के नमूने अधोमानक मिले थे। एडीएम ने सुनवाई के दौरान इन कारोबारियों पर जुर्माना लगाया है।
मुस्तफाबाद पुरैना के खाद्य कारोबारी मस्तराम वर्मा पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन न करने के आरोप में 5000 रुपये जुर्माना, संसारीपुर हर्रैया के कृष्ण पूजन मिश्र और सच्चिदानंद मिश्र का पनीर अधोमानक मिलने पर 8000, बहादुरपुर के हनुमान प्रसाद की दुकान से अधोमानक साबुदाना मिलने पर 50 हजार, कंपनीबाग के अंगद कुमार और कुलदीप श्रीवास्तव पर अधोमानक पनीर मिलने पर एक लाख, तकिया नारंग रोड के शमीम अहमद पर सरसो तेल अधोमानक मिलने पर 5 हजार जुर्माना लगाया गया है।
नरहरिया के राजकुमार और उदयभान पर खाेया अधोमानक मिलने पर दस हजार, महराजगंज के माता प्रसाद और बजरंगी पर मिथ्या छाप बूंदी लड्डू के मामले में दस हजार, महिला थाना बस्ती के पंचराम पर अधोमानक भैंस का दूध पाए जाने पर 5 हजार, वाल्टरगंज के प्रदीप कुमार और राम नेवास पर मिलावट युक्त छेना मिठाई के मामले में 8 हजार, लालगंज गौरा के रामकेश के यहां अधोमानक पनीर मिलने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
गौर बाजार के अनुराग जायसवाल और भगवान पर अधोमानक पनीर मिलने पर एक लाख, हर्रैया के अनिल कुमार चौधरी के यहां अधोमानक पनीर मिलने पर दस हजार, गॉधीनगर के रामू प्रसाद के यहां अधोमानक दही मिलने पर एक लाख, गांधीनगर के अनिरूद्ध कुमार के यहां अधोमानक भैंस का दूध मिलने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगा है। इन कारोबारियों पर कुल 5 लाख 51 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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कोट
अधोमानक एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों को जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। ऐसे कारोबारियों पर दंड विधान का पूरा प्रयोग किया जाता है। इस तरह के अन्य मामलों की भी सुनवाई चल रही है।
-प्रतिपाल सिंह चौहान, एडीएम
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न्यायालय में सुनवाई के दौरान एडीएम ने दुकानदारों पर लगाया अलग-अलग जुर्माना
संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। बाजार में अधोमानक पनीर, तेल, खोया, लड्डू, दूध, मिठाई बेचने वाले 14 दुकानदारों पर 5 लाख 51 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर आरोप मुक्त कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से छापे में कारोबारियों के यहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। इनकी लैब में जांच कराने पर अधोमानक होने की पुष्टि हुई।
यह सभी मामले अपर जिलाधिकारी प्रतिपाल सिंह चौहान के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे। सुनवाई के दौरान एडीएम ने संबंधित दुकानदारों पर अलग-अलग जुर्माना लगाया। बाजार में खाने-पीने की चीजों में मिलावट का खेल लंबे समय से चल रहा है। यहां तक असुरक्षित खाद्य पदार्थ भी बाजार में खपाए जा रहे हैं। इनके सेवन से सेहत को नुकसान पहुंचता है।
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इस साल 17 नमूने असुरक्षित मिले हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग अक्सर छापे मारकर मिलावट एवं अधोमानक खाद्य पदार्थों के धंधे पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है। इस साल 56 नमूनों की रिपोर्ट अधोमानक मिली है। अधोमानक नमूनों से जुडे़ मामले अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में निस्तारित किए जाते हैं।
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इस साल अधोमानक मिले खाद्य पदार्थों के मामले अभी विचाराधीन हैं। मगर, पुराने 14 मामले निस्तारित किए गए हैं। इसमें दूध, दही, मिठाई, सरसो तेल, खोया, लड्डू आदि के नमूने अधोमानक मिले थे। एडीएम ने सुनवाई के दौरान इन कारोबारियों पर जुर्माना लगाया है।
मुस्तफाबाद पुरैना के खाद्य कारोबारी मस्तराम वर्मा पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन न करने के आरोप में 5000 रुपये जुर्माना, संसारीपुर हर्रैया के कृष्ण पूजन मिश्र और सच्चिदानंद मिश्र का पनीर अधोमानक मिलने पर 8000, बहादुरपुर के हनुमान प्रसाद की दुकान से अधोमानक साबुदाना मिलने पर 50 हजार, कंपनीबाग के अंगद कुमार और कुलदीप श्रीवास्तव पर अधोमानक पनीर मिलने पर एक लाख, तकिया नारंग रोड के शमीम अहमद पर सरसो तेल अधोमानक मिलने पर 5 हजार जुर्माना लगाया गया है।
नरहरिया के राजकुमार और उदयभान पर खाेया अधोमानक मिलने पर दस हजार, महराजगंज के माता प्रसाद और बजरंगी पर मिथ्या छाप बूंदी लड्डू के मामले में दस हजार, महिला थाना बस्ती के पंचराम पर अधोमानक भैंस का दूध पाए जाने पर 5 हजार, वाल्टरगंज के प्रदीप कुमार और राम नेवास पर मिलावट युक्त छेना मिठाई के मामले में 8 हजार, लालगंज गौरा के रामकेश के यहां अधोमानक पनीर मिलने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
गौर बाजार के अनुराग जायसवाल और भगवान पर अधोमानक पनीर मिलने पर एक लाख, हर्रैया के अनिल कुमार चौधरी के यहां अधोमानक पनीर मिलने पर दस हजार, गॉधीनगर के रामू प्रसाद के यहां अधोमानक दही मिलने पर एक लाख, गांधीनगर के अनिरूद्ध कुमार के यहां अधोमानक भैंस का दूध मिलने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगा है। इन कारोबारियों पर कुल 5 लाख 51 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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कोट
अधोमानक एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाले कारोबारियों को जुर्माना लगाकर दंडित किया गया है। ऐसे कारोबारियों पर दंड विधान का पूरा प्रयोग किया जाता है। इस तरह के अन्य मामलों की भी सुनवाई चल रही है।
-प्रतिपाल सिंह चौहान, एडीएम