फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   10 years imprisonment for raping a minor

बस्ती: नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद

Thu, 16 Feb 2023 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती Updated Thu, 16 Feb 2023 12:09 AM IST
विज्ञापन
10 years imprisonment for raping a minor
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बस्ती। न्यायालय अपर जिला जज पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बगियाहे को दस वर्ष की कठोर कारावास व 38 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसे अदा न करने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

एडीजीसी अखिलेश दूबे, अरुण श्रीवास्तव, वंदना चौधरी व अरविंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने 23 मार्च 2015 को थाने में तहरीर दी कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसे देखने उनके रिश्तेदार बगियाहे निवासी बजंरहवां टोला भरगाई थाना कैंपियरगंज जिला गोरखपुर आए थे। घर पर 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने डेरा मेंहदावल ले गए और वहां एक माह तक पत्नी की तरह अपने साथ रखे और दुष्कर्म किए। यह आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। नौ गवाह पेश हुए। पीड़िता के कलमबंद बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने बगियाहे को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed