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बस्ती: नाबालिग से दुष्कर्म में 10 वर्ष की कैद
Thu, 16 Feb 2023 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती
Updated Thu, 16 Feb 2023 12:09 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बस्ती। न्यायालय अपर जिला जज पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बगियाहे को दस वर्ष की कठोर कारावास व 38 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसे अदा न करने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अखिलेश दूबे, अरुण श्रीवास्तव, वंदना चौधरी व अरविंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने 23 मार्च 2015 को थाने में तहरीर दी कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसे देखने उनके रिश्तेदार बगियाहे निवासी बजंरहवां टोला भरगाई थाना कैंपियरगंज जिला गोरखपुर आए थे। घर पर 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने डेरा मेंहदावल ले गए और वहां एक माह तक पत्नी की तरह अपने साथ रखे और दुष्कर्म किए। यह आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। नौ गवाह पेश हुए। पीड़िता के कलमबंद बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने बगियाहे को सजा सुनाई।
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बस्ती। न्यायालय अपर जिला जज पाॅक्सो कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. अमित वर्मा की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी बगियाहे को दस वर्ष की कठोर कारावास व 38 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसे अदा न करने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
एडीजीसी अखिलेश दूबे, अरुण श्रीवास्तव, वंदना चौधरी व अरविंद पांडेय ने कोर्ट को बताया कि लालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव के एक व्यक्ति ने 23 मार्च 2015 को थाने में तहरीर दी कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसे देखने उनके रिश्तेदार बगियाहे निवासी बजंरहवां टोला भरगाई थाना कैंपियरगंज जिला गोरखपुर आए थे। घर पर 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने डेरा मेंहदावल ले गए और वहां एक माह तक पत्नी की तरह अपने साथ रखे और दुष्कर्म किए। यह आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हुआ। नौ गवाह पेश हुए। पीड़िता के कलमबंद बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश ने बगियाहे को सजा सुनाई।
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