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Bareilly News: बड़े भाई की गैर इरादतन हत्या में छोटे भाई को 10 साल कैद, 25 हजार जुर्माना

Sun, 22 Sep 2024 07:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 22 Sep 2024 07:09 AM IST
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Younger brother gets 10 years imprisonment for unintentional murder of elder brother, fined Rs 25,000
बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने बंटवारे को लेकर हुई बड़े भाई की गैर इरादतन हत्या में छोटे भाई को 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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इज्जतनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला छोटी बिहार निवासी रामचंद्र का उनके छोटे भाई ओम प्रकाश से बंटवारे को लेकर चार जुलाई 2012 को झगड़ा हो गया था। रामचंद्र की पत्नी गेंदा देवी ने 29 अगस्त 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि ओम प्रकाश और उसकी पत्नी ने रामचंद्र को बुरी तरह से पीट दिया। इसमें वह गंभीर घायल हो गए। इलाज के लिए निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। इलाज के दौरान रामचंद्र की मौत हो गई। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और ओम प्रकाश के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों व गवाहों को सुनने और साक्ष्य देखने के बाद ओमप्रकाश को दोषी करार देते हुए 10 साल के कैद की सजा सुनाई। संवाद
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