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Bareilly News: संरक्षित पशु काटने के दो दोषियों को तीन-तीन साल की कैद

Fri, 21 Nov 2025 02:17 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 21 Nov 2025 02:17 AM IST
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Two people convicted of slaughtering protected animals were sentenced to three years' imprisonment.
बरेली। घर में संरक्षित पशु काटने के दो दोषियों को अदालत ने तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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मीरगंज के सूफी टोला निवासी शाहिद और इसरार कुरैशी वर्ष 2017 में शाहिद के घर के आंगन में संरक्षित पशु काट रहे थे। पुलिस ने दबिश देकर शाहिद और इसरार कुरैशी को गिरफ्तार किया था। इनके पास से पशु काटने के औजार और ढाई क्विंटल मांस बरामद किया था। मेडिकल परीक्षण में मांस संरक्षित पशु का होने की पुष्टि हुई थी। जेएम प्रथम की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। अदालत ने शाहिद और इसरार को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। ब्यूरो
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