फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Two accused of kidnapping and POCSO Act acquitted

Bareilly News: अपहरण और पॉक्सो एक्ट के दो आरोपी दोषमुक्त

Fri, 23 Jan 2026 03:25 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 23 Jan 2026 03:25 AM IST
विज्ञापन
Two accused of kidnapping and POCSO Act acquitted
15 दिन बाद उज्जैन बाल कल्याण समिति में मिली थी किशोरी, बयान से मुकरी
विज्ञापन

बरेली। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कुमार मयंक ने 20 जनवरी को अपहरण और पॉक्सो एक्ट के आरोपी बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव के निवासी इकराम और बादल उर्फ रईस को दोषमुक्त करार दिया है। दोनों के खिलाफ किशोरी के पिता ने 31 मई को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। किशोरी 13 मई 2016 को लापता हुई और 28 मई को उज्जैन बाल कल्याण समिति के जरिये मिली थी।
किशोरी के पिता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि उसकी 14 साल की बेटी को बहला-फुसला कर इकराम और बादल उर्फ रईस ले गए थे। उसके साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने 15 मई को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

15 दिन बाद जब बाल कल्याण समिति के जरिये बेटी मिली तो उसने पूरी घटना के बारे में बताया। यह भी बताया कि दोनों ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट में गवाही के दौरान किशोरी के पिता ने बयान दिया कि तहरीर में उसने दो अज्ञात व्यक्ति लिखवाए थे। उनके नाम आज तक उसे पता नहीं हैं। बेटी ने भी उसको इकराम और बादल के नाम नहीं बताए थे। विवेचक ने उसका कोई बयान नहीं लिया। किशोरी ने बयान दिया कि इकराम और बादल ने उसका अपहरण नहीं किया। उसके साथ दुष्कर्म भी नहीं किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed