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गरीबों का निवाला खा रहे अमीर: यूपी के इस जिले में 20 हजार लोग मिले अपात्र, काटे गए राशनकार्ड से नाम

Tue, 20 Jan 2026 10:12 AM IST
मुकेश कुमार अजीत प्रताप सिंह, अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अजीत प्रताप सिंह, अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: मुकेश कुमार Updated Tue, 20 Jan 2026 10:12 AM IST
सार

बरेली जिले में निशुल्क राशन लेने वालों को लेकर बड़ी खबर है। सत्यापन में 39 हजार लोग संदिग्ध पाए गए हैं। इनमें से 20 हजार अपात्र मिले हैं। इनके कार्ड काट दिए गए हैं। बाकी संदिग्धों का सत्यापन किया जा रहा है। 

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twenty thousdand ineligible people are receiving government rations in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

बरेली जिले में गरीबों के मुफ्त राशन को अमीर भी हजम कर रहे हैं। आयकर और परिवहन विभाग के आंकड़ों का मिलान किया गया तो राशन ले रहे 39 हजार लोग संदिग्ध पाए गए। सत्यापन के दौरान इनमें से 20 हजार के अपात्र पाए जाने की पुष्टि हुई है। फिलहाल, इनके राशनकार्ड काट दिए गए हैं।

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प्रदेश के विभिन्न जिलों से अपात्रों के राशन लेने की शिकायतें मिल रही थीं। वर्ष 2023 में शासन की ओर से अपात्रों को खुद ही कार्ड सरेंडर करने की हिदायत दी गई थी। तब दो हजार से ज्यादा लाभार्थियों ने राशन कार्ड काटने के लिए विभाग को पत्र सौंपा था। अब शासन के निर्देश पर मुख्यालय ने आयकर और परिवहन विभाग के डाटाबेस का लाभार्थियों की सूची से मिलान कराया। इसमें जिले के 39 हजार राशनकार्ड धारक ऐसे मिले जो आयकर रिटर्न भी भर रहे हैं। कुछ लाभार्थियों के कार, बाइक व भारी वाहन खरीदने का भी पता चला। 
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शासन से प्राप्त संदिग्धों की सूची के सत्यापन के लिए जिला पूर्ति अधिकारी ने टीम गठित की। जिला मुख्यालय से अफसर इसकी निगरानी कर रहे हैं। अब तक के सत्यापन में करीब 20 हजार लाभार्थियों के अपात्र होने की पुष्टि हो चकी है। बाकी संदिग्धों के सत्यापन का कार्य चल रहा है।

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नगर और देहात में कितने कार्ड और लाभार्थी
क्षेत्र अंत्योदय पात्र गृहस्थ कुल कार्ड लाभार्थी
नगर 4,789 2,10,078 2,14,867 9,53,951
देहात 92,822 4,58,138 5,50,960 22,51,686
(नोट: आंकड़े पूर्ति विभाग के अनुसार)

ये हैं पात्रता की शर्तें
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो। सरकारी नौकरी न करता हो। लग्जरी सुविधाएं जैसे कार, एसी, फ्रिज, बाइक आदि न हों।
  • ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक आय दो लाख रुपये और भूमि दो बीघा से कम होनी चाहिए।
  • शहरी क्षेत्र में आय तीन लाख रुपये और आवासीय भूमि सौ वर्गमीटर, व्यावसायिक प्लॉट 80 वर्गमीटर से कम होना चाहिए। 
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और मुखिया महिला होनी चाहिए।

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि शासन से प्राप्त संदिग्धों की सूची का सत्यापन कराया जा रहा है। 50 फीसदी कार्ड डिलीट किए गए हैं। अपात्रों के स्थान पर पात्र जोड़े जाएंगे। 
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