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तिकुनिया हिंसा: क्रॉस केस में विचित्र सिंह के बाद तीन और आरोपी रिहा, करीब सवा साल बाद ली खुली हवा में सांस

Wed, 01 Feb 2023 10:53 PM IST
आकाश दुबे पीटीआई
पीटीआई Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 01 Feb 2023 10:53 PM IST
सार

इससे पहले मंगलवार को आरोपी विचित्र सिंह को रात करीब आठ बजे जिला कारागार से रिहाई मिली, जबकि अन्य तीन आरोपियों के कागज न पूरे होने की वजह से रिहाई नहीं हो सकी थी। 

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Tikunia Violence Three more accused released after Vichitra Singh in cross case
तिकुनिया हिंसा (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

विस्तार

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में तीन और आरोपियों को बुधवार को जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। मंगलवार की शाम को एक अन्य आरोपी विचित्र सिंह को पहले ही रिहाई मिल चुकी है। खीरी जिला कारागार के जेलर पंकज सिंह ने कहा गुरविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह और कमलजीत सिंह बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस में बुधवार तक चारों आरोपियों को रिहाई हो गई। 

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इससे पहले मंगलवार को आरोपी विचित्र सिंह को रात करीब आठ बजे जिला कारागार से रिहाई मिली, जबकि अन्य तीन आरोपियों के कागज न पूरे होने की वजह से रिहाई नहीं हो सकी थी। तिकुनिया हिंसा मामले में प्रमुख आरोपी आशीष मिश्र मोनू की सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर होने के बाद शुक्रवार को रिहाई भी मिल गई थी। इसके बाद क्रास केस के आरोपियों की उम्मीदें भी जगी थीं। शुक्रवार को ही आरोपी विचित्र सिंह और कमलजीत सिंह की ओर से जमानतनामा दाखिल किए गए थे, तो सोमवार को गुरप्रीत सिंह और गुरविंदर सिंह की ओर से भी जमानतनामा दाखिल किए। इनकी जांच और सत्यापन के लिए अदालत ने आदेशित किया था।

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मंगलवार को अदालत में सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद प्रथम एडीजे सुनील वर्मा ने आरोपियों की रिहाई जिला जेल भेज दी थी, लेकिन जिला जेल में बंदी वारंट और रिहाई आदेशों का जब मिलान कराया गया, तो विचित्र सिंह को छोड़कर तीन आरोपियों की रिहाई आदेश में त्रुटियां पाई गईं थी। इसके चलते मंगलवार की शाम को आरोपी विचित्र सिंह को ही आजादी मिल सकी। बाकी तीन आरोपियों के संबंध में जिला जेल खीरी से त्रुटियों की जानकारी बुधवार को अपर जिला जज अदालत में भेजी गई। इसके बाद इन तीनों को भी रिहाई मिल गई। 

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