फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Three imprisoned for twenty years for raping a married woman

विवाहिता से दुष्कर्म में तीन को बीस बीस साल की कैद

Wed, 11 Aug 2021 02:04 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 11 Aug 2021 02:04 AM IST
विज्ञापन
Three imprisoned for twenty years for raping a married woman
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
बरेली। विवाहिता से दुष्कर्म करने वाले चौबारी गांव के तीन युवकों को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम निर्दोष कुमार की अदालत ने बीस-बीस साल कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन

पीड़िता ने दर्ज कराई एफआईआर में कहा था कि 28 अक्तूबर 2014 को वह जंगल में घास काटने गई थी। महारो नाले के पास मौजूद चौबारी गांव के चमन, ओमवीर और अमित उर्फ मालू ने उसको गालियां देते हुए पूछा कि खेत में चीनी की बोरी कहां छुुपाई हैं। पीड़िता ने अनभिज्ञता जताई तो चमन ने तमंचे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद ओमवीर और अमित ने भी दुष्कर्म किया। अभियोजन की ओर से सरकारी वकील संतोष श्रीवास्तव ने कुल चार गवाह पेश किए। इस पूरे मुकदमे में तथ्य की गवाह केवल पीड़िता ही थी, जो जिरह के दौरान अपने बयानों से मुकर गई थी। कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को बीस बीस साल कैद की सजा सुनाई। इसके अलावा हर एक पर बीस बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश भी अदालत ने किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed